Fine on Shahdol Collector: इस जिले के कलेक्टर पर 2 लाख रुपये का जुर्माना.. कोर्ट बोली, ‘गांधारी की तरह आंखों में पट्टी बांधकर काम कर रहे’

Fine on Shahdol Collector: सुनवाई के दौरान कलेक्टर की ओर से यह दलील दी गई कि टाइपिंग मिस्टेक के कारण गलत शख्स पर NSA की कार्रवाई हो गई। हालांकि, हाईकोर्ट ने इस जवाब को गंभीरता से लेते हुए इसे प्रशासनिक लापरवाही करार दिया और कलेक्टर पर जुर्माना लगाने का आदेश दिया।

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  • Publish Date - January 7, 2026 / 01:29 PM IST,
    Updated On - January 7, 2026 / 01:30 PM IST

Fine on Shahdol Collector || Image- Free press journal

HIGHLIGHTS
  • NSA की मनमानी पर HC सख्त
  • शहडोल कलेक्टर पर 2 लाख जुर्माना
  • पीड़ित को निजी राशि देने आदेश

जबलपुर: हाईकोर्ट ने NSA की मनमानी कार्रवाई पर सख्त रुख अपनाते हुए शहडोल कलेक्टर केदार सिंह पर 2 लाख रुपये का जुर्माना ठोक दिया है। (Fine on Shahdol Collector) हाईकोर्ट ने इस मामले में कलेक्टर केदार सिंह को फटकार लगाते हुए तल्ख टिप्पणी की है।

‘पीड़ित को दें राशि’ : हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने कहा कि कलेक्टर गांधारी की तरह आंखों पर पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं। कोर्ट ने आदेश दिया कि कलेक्टर केदार सिंह 2 लाख रुपये की निजी राशि 30 दिन के भीतर पीड़ित को दें। यह मामला रेत माफिया के खिलाफ शिकायत करने वाले सुशांत बैस से जुड़ा है, जिस पर NSA की कार्रवाई की गई थी। (Fine on Shahdol Collector) पीड़ित सुशांत बैस ने इस NSA कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

दी थी टाइपिंग में गलती की दलील

सुनवाई के दौरान कलेक्टर की ओर से यह दलील दी गई कि टाइपिंग मिस्टेक के कारण गलत शख्स पर NSA की कार्रवाई हो गई। (Fine on Shahdol Collector) हालांकि, हाईकोर्ट ने इस जवाब को गंभीरता से लेते हुए इसे प्रशासनिक लापरवाही करार दिया और कलेक्टर पर जुर्माना लगाने का आदेश दिया।

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प्रश्न 1: हाईकोर्ट ने शहडोल कलेक्टर पर जुर्माना क्यों लगाया?

उत्तर: गलत व्यक्ति पर NSA लगाने को प्रशासनिक लापरवाही मानते हुए हाईकोर्ट ने जुर्माना लगाया

प्रश्न 2: जुर्माने की राशि किसे दी जाएगी?

उत्तर: कलेक्टर को 2 लाख रुपये अपनी निजी राशि से पीड़ित सुशांत बैस को देने होंगे

प्रश्न 3: कलेक्टर की ओर से क्या सफाई दी गई थी?

उत्तर: कलेक्टर पक्ष ने टाइपिंग मिस्टेक की दलील दी, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार नहीं किया