Love Jihad Controversy: ‘लव जिहाद’ शब्द पर नहीं लगेगी रोक, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका, कहा– सुनवाई लायक नहीं
‘लव जिहाद’ शब्द पर नहीं लगेगी रोक, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका, कहा– सुनवाई लायक नहीं...Love Jihad Controversy: There will be no ban on the
Love Jihad Controversy | Image Source | IBC24
- लव जिहाद शब्द पर बैन की मांग
- हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की,
- याचिकाकर्ता को पुलिस में शिकायत की छूट,
जबलपुर : Love Jihad Controversy: मीडिया रिपोर्टिंग में ‘लव जिहाद’ शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगाने की माँग हाईकोर्ट ने ठुकरा दी है। ‘लव जिहाद’ शब्द के इस्तेमाल के खिलाफ दायर याचिका जबलपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। यह याचिका भोपाल के मारुफ अहमद ख़ान ने दायर की थी।
Love Jihad Controversy: याचिका में दो नामी अख़बारों को पक्षकार बनाया गया था और यह कहा गया था कि ‘लव जिहाद’ शब्द के इस्तेमाल से मुस्लिमों की धार्मिक भावनाएँ आहत होती हैं। याचिका में यह भी कहा गया था कि ‘जिहाद’ शब्द का अर्थ कुरान में पवित्र है जिसे ‘लव जिहाद’ से जोड़कर न सिर्फ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाई जा रही है बल्कि समाज में वैमनस्य भी फैलाया जा रहा है।
Love Jihad Controversy: सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि यह मुद्दा रिट याचिका में सुनवाई योग्य नहीं है। हालाँकि कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह आज़ादी दी है कि वे संबंधित पुलिस थाने में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और यदि कार्यवाही न हो तो सक्षम न्यायालय में परिवाद भी दायर कर सकते हैं।

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