MP Nursing College Scam
Nursing Exam 2024: जबलपुर। जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश में हजारों नर्सिंग छात्र छात्राओं को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच में अपात्र पाए गए नर्सिंग कॉलेजों के छात्रों को भी परीक्षा में शामिल करने की अनुमति दे दी है।
हाईकोर्ट ने बीती 11 मार्च को इस मामले पर दिया गए आदेश पर एक विस्तृत संशोधित आदेश जारी किया है, जिसमें नर्सिंग स्टूडेंट्स को ये राहत दी गई है। जबलपुर हाईकोर्ट ने स्टूडेंट्स के भविष्य को देखते हुए ये आदेश दिया है।
इधर याचिकाकर्ता की ओर से ये भी कहा गया कि राज्य सरकार ने अपात्र नर्सिंग कॉलेजों को बचाने के लिए मान्यता की शर्तें ही शिथिल कर दी है। इसके खिलाफ दायर आवेदन को भी हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है और मामले पर अगली सुनवाई के लिए 20 मार्च की तारीख तय कर दी है।