मप्र: भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत 71 लाख रुपये से ज्यादा की मिल्कियत जब्त करने का आदेश

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मप्र: भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत 71 लाख रुपये से ज्यादा की मिल्कियत जब्त करने का आदेश

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  • Publish Date - November 25, 2025 / 09:08 PM IST,
    Updated On - November 25, 2025 / 09:08 PM IST

इंदौर, 25 नवंबर (भाषा) मध्यप्रदेश के भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत फैसला सुनाते हुए इंदौर की विशेष अदालत ने मंगलवार को एक पंचायत कर्मी और उसकी पत्नी की कुल 71.74 लाख रुपये की चल-अचल संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया। अभियोजन विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि पंचायत कर्मी और उसकी पत्नी की यह मिल्कियत लोकायुक्त पुलिस के छापों में 11 साल पहले सामने आई थी।

विशेष न्यायाधीश अभिषेक गोयल ने आलीराजपुर जिले के पंचायत कर्मी हनीफ खान और उनकी पत्नी सबीना खान की कुल 71.74 लाख रुपये की चल-अचल संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया।

अदालत ने ‘मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011’ के तहत आदेश दिया कि इन संपत्तियों का कब्जा आलीराजपुर के जिलाधिकारी को तुरंत सौंपा जाए।

विशेष न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा,‘‘भ्रष्टाचार समाज और प्रशासन को प्रभावित करता है। ऐसी अवैध संपत्तियों का अर्जन निंदनीय है।’’

लोकायुक्त पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर हनीफ खान के ठिकानों पर वर्ष 2014 में छापे मारे गए थे और उनकी वैध आय से ज्यादा संपत्तियों का खुलासा किया गया था।

उन्होंने बताया कि छापों के वक्त खान आलीराजपुर जिले के बड़ीबेकल गांव की पंचायत के सचिव के रूप में पदस्थ थे।

अधिकारी ने बताया कि लोकायुक्त पुलिस ने खान के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम और भारतीय दंड विधान के संबद्ध प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया था। भाषा हर्ष

संतोष

संतोष