Major changes in the Prenatal Sex Testing Prohibition Act

प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण प्रतिषेध अधिनियम में बड़ा बदलाव, अब CMHO दे सकेंगे सोनोग्राफी सेंटर्स की अनुमति

प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण प्रतिषेध अधिनियम में बड़ा बदलाव! Major changes in the Prenatal Sex Testing Prohibition Act

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:05 PM IST, Published Date : April 17, 2022/8:37 am IST

भोपाल: Sex Testing Prohibition Act गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण प्रतिषेध अधिनियम में बदलाव किया गया है। नए नियम के तहत अब जिला कलेक्टर की जगह CMHO सोनोग्राफी सेंटर्स खोलने की अनुमति दे सकेंगे। इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया गया है।

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Sex Testing Prohibition Act दरअसल अभी तक जिले में सोनोग्राफी सेंटर्स के रजिस्ट्रेशन और नवीनीकरण के लिए कलेक्टर स्वास्थ्य विभाग के रिकम्डेंशन पर अनुमति देते थे पर अब शासन ने गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण प्रतिषेध अधिनियम (पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट) में बदलाव किया है जिसके तहत अनुमति देने का अधिकार सीएमएचओ के पास होगा।

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सीएमएचओ के पास अधिकार आ जाने से यह फायदा होगा कि सेंटर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में होने वाली बैठक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सीएमएचओ और उनकी टीम सेंटर्स का निरीक्षण कर अनुमति दे सकेंगी।

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