MP Sadhvi Pragya News: गर्दिश में BJP सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के सितारें.. पहले पार्टी ने काटा टिकट अब NIA की अदालत ने जारी किया वारंट..

MP Sadhvi Pragya News: गर्दिश में BJP सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के सितारें.. पहले पार्टी ने काटा टिकट अब NIA की अदालत ने जारी किया वारंट..

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Modified Date: March 11, 2024 / 02:14 pm IST
Published Date: March 11, 2024 2:14 pm IST

मुंबई: मुंबई की एक विशेष एनआईए अदालत ने 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ 10000 रुपये का जमानती वारंट जारी किया है। सांसद के वकील ने मेडिकल आधार पर छूट का आवेदन दायर किया था लेकिन अदालत ने आवेदन खारिज कर दिया और जमानती वारंट जारी कर दिया। यह अब अगली पेशी यानी 20 मार्च को वापस किया जा सकेगा। दरअसल यह वारंट मामले में सुनवाई के दौरान ही जारी किया गया था।

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गौरतलब हैं कि मौजूदा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी के 195 उम्मीदवारों की पहली सूची से गायब था। पार्टी ने साध्वी प्रज्ञा की जगह भोपाल से आलोक शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया हैं। सूत्रों की मानें तो पूर्व में दिए गए अपने विवादित बयान और स्थानीय नेताओं से सामंजस्य नहीं बिठा पाने के चलते पार्टी ने इस बार उन्हें टिकट देने से इंकार कर दिया। महात्मा गाँधी पर 2019 में किये गए एक टिप्पणी को लेकर भी तब पीएम मोदी खासे नाराज हुए थे। टिकट कटने की एक वजह इसे भी बताया जा रहा है।

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लेखक के बारे में

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