भोपालः open the bar in their house मध्यप्रदेश सरकार की नई आबकारी नीति के प्रावधानों के मुताबिक अब सिर्फ 17 जिलों में ही शराब दुकानों की नीलामी की जाएगी जबकि बाकी जिलों में पुराने ठेकों का ही नवीनीकरण होगा, बशर्ते ठेकेदार सरकार की ओर से तय राशि पर सहमत हो।
open the bar in their house प्रदेश में नए वित्तीय वर्ष के लिए 1 अप्रैल से नई आबकारी नीति लागू हो जाएगी। जिसमें अंगूर के अलावा जामुन से भी शराब बनाने की अनुमति और घर में शराब रखने की सीमा भी बढ़ाई गई है। विदेशी शराब सस्ती करने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। जिस शख्स की सालाना आय 1 करोड़ रु है, वो घर पर बार भी खोल सकेगा।
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भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत 17 जिलों में दुकानों को सीधे ई-टेंडर के जरिए नीलाम किया जाएगा। इन जिलों में छोटे समूह बनाकर शराब दुकानों की नीलामी की जाएगी। यह कदम बड़े शराब ठेकेदारों की मोनोपॉली समाप्त करने के लिए उठाया जा रहा है। प्रदेश में शराब की नई दुकानें नहीं खोली जाएंगी।