अब ये लोग भी अपने घर में खोल सकेंगे बार, जामुन से भी बनाई जाएगी शराब, 1 अप्रैल से लागू होगी नई आबकारी नीति

Now these people will be able to open the bar in their house

अब ये लोग भी अपने घर में खोल सकेंगे बार, जामुन से भी बनाई जाएगी शराब, 1 अप्रैल से लागू होगी नई आबकारी नीति
Modified Date: November 29, 2022 / 07:47 pm IST
Published Date: January 23, 2022 2:44 pm IST

भोपालः open the bar in their house मध्यप्रदेश सरकार की नई आबकारी नीति के प्रावधानों के मुताबिक अब सिर्फ 17 जिलों में ही शराब दुकानों की नीलामी की जाएगी जबकि बाकी जिलों में पुराने ठेकों का ही नवीनीकरण होगा, बशर्ते ठेकेदार सरकार की ओर से तय राशि पर सहमत हो।

Read more : बेटी के जन्‍म पर 11,000 रुपए तत्काल खाते में होता है ट्रांसफर, शिक्षा का भी उठाती है खर्च, कौन कैसे पा सकता है स्कीम का लाभ? इस सरकार ने की है पहल 

open the bar in their house प्रदेश में नए वित्तीय वर्ष के लिए 1 अप्रैल से नई आबकारी नीति लागू हो जाएगी। जिसमें अंगूर के अलावा जामुन से भी शराब बनाने की अनुमति और घर में शराब रखने की सीमा भी बढ़ाई गई है। विदेशी शराब सस्ती करने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। जिस शख्स की सालाना आय 1 करोड़ रु है, वो घर पर बार भी खोल सकेगा।

 ⁠

Read more :  महिला कांस्टेबल से ​जिस्म की डिमांड, SHO ने थाने में किया प्यार का इजहार! मांगा एक रात का साथ, मचा हड़कंप 

भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत 17 जिलों में दुकानों को सीधे ई-टेंडर के जरिए नीलाम किया जाएगा। इन जिलों में छोटे समूह बनाकर शराब दुकानों की नीलामी की जाएगी। यह कदम बड़े शराब ठेकेदारों की मोनोपॉली समाप्त करने के लिए उठाया जा रहा है। प्रदेश में शराब की नई दुकानें नहीं खोली जाएंगी।


लेखक के बारे में

सवाल आपका है.. पत्रकारिता के माध्यम से जनसरोकारों और आप से जुड़े मुद्दों को सीधे सरकार के संज्ञान में लाना मेरा ध्येय है। विभिन्न मीडिया संस्थानों में 10 साल का अनुभव मुझे इस काम के लिए और प्रेरित करता है। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रानिक मीडिया और भाषा विज्ञान में ली हुई स्नातकोत्तर की दोनों डिग्रियां अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए गति देती है।