Rewa Shooting Case: BJP नेता के बेटे को मारी थी गोली, अब कोर्ट ने सुनाया चौंकाने वाला फैसला, पढ़िए हैरान कर देने वाली खबर

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Rewa Shooting Case: BJP नेता के बेटे को मारी थी गोली, अब कोर्ट ने सुनाया चौंकाने वाला फैसला, पढ़िए हैरान कर देने वाली खबर

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  • Publish Date - May 15, 2026 / 05:41 PM IST,
    Updated On - May 15, 2026 / 05:41 PM IST

Rewa Shooting Case/Image- AI Generated

HIGHLIGHTS
  • रीवा गोलीकांड मामले में कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया
  • पुलिस ट्रायल के दौरान सीसीटीवी फुटेज पेश नहीं कर सकी
  • अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया

Rewa Shooting Case: रीवा में भाजपा नेता के पुत्र के साथ हुए गोलीकांड के मामले में सभी आरोपियों को आज न्यायालय ने दोष मुक्त कर दिया। ये घटना साल 2018 के 21 और 22 अगस्त की दरमियानी रात की है, जब धोबिया टंकी में भाजपा नेता कृष्ण प्रिया मैत्री के पुत्र पंकज मैत्री को गोली मार दी गई थी। इस पूरे मामले में न्यायालय के समक्ष 17 साक्षी पेश किए गए। घटना का मुख्य गवाह घायल पंकज मैत्री का पिता भाजपा नेता कृषि मंत्री था।

 

सीसीटीवी फुटेज पेश करने में नाकाम रही पुलिस

पुलिस के द्वारा घटना के बाद घटनास्थल से कारतूस के खाली खोखे भी बरामद किया गया था। इस पूरी घटना में तीन आरोपियों को पुलिस ने आरोपी बनाया जिसमें मुख्य आरोपी सिकंदर मेहतर को बनाया गया था जबकि उसके सहयोगी के रूप में नितेश और मांडव को भी आरोपी बनाया गया। न्यायालय में पुलिस ने बताया कि आरोपियों के द्वारा घटना की गई है जिसमें चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी शामिल थी। साथ ही घायल पंकज मैत्री के पिता कृष्ण प्रिया मैत्री प्रमुख रूप से गवाह भी थे। मामले के पूरे ट्रायल के दौरान पुलिस सीसीटीवी फुटेज पेश करने में नाकाम रही।

कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया

इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता शेरा सिंह ने बताया कि न्यायालय के समक्ष यह तो साबित हो गया कि भाजपा नेता कृष्ण प्रिय मैत्री का बयान अपने बेटे के लिए दिया जा रहा है जिसे पूरी तरह मान्य नहीं किया जा सकता। साथ ही जिन व्यक्तियों को आरोपी बताया गया वह कांग्रेस पार्टी के प्रचारक है। अधिवक्ता ने अपनी बात रखते हुए कहा कि तीनों आप कांग्रेस नेता नंदिनी भारती के प्रचारक भी है जिसके कारण आरोपियों को फंसाया जा रहा है। दोनों ही पक्षों कतर के सुनने के बाद 15 वें
अपर सत्र न्यायाधीश सुधीर सिंह राठौड़ कि न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया।

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रीवा भाजपा नेता गोलीकांड मामला क्या है?

यह मामला साल 2018 का है, जब रीवा के धोबिया टंकी इलाके में भाजपा नेता कृष्ण प्रिया मैत्री के पुत्र पंकज मैत्री को गोली मारी गई थी।

कोर्ट ने इस मामले में क्या फैसला सुनाया?

15वें अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।

इस मामले में कितने आरोपी थे?

पुलिस ने सिकंदर मेहतर, नितेश और मांडव को आरोपी बनाया था।

कोर्ट में पुलिस की तरफ से क्या सबूत पेश किए गए?

पुलिस ने कारतूस के खाली खोखे और सीसीटीवी फुटेज का दावा किया था, लेकिन ट्रायल के दौरान सीसीटीवी फुटेज पेश नहीं कर सकी।

बचाव पक्ष ने अदालत में क्या दलील दी?

बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि आरोपियों को राजनीतिक कारणों से फंसाया गया था और गवाहों के बयान पूरी तरह विश्वसनीय नहीं थे।