भोपालः New Financial Year Rule Change नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही 1 अप्रैल से मध्यप्रदेश में कई अहम बदलाव लागू हो रहे हैं, जिनका असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। बिजली दरों से लेकर प्रॉपर्टी रजिस्ट्री, टैक्स व्यवस्था और नगर निगम नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं। प्रदेश में बिजली दरों में औसतन करीब 5 प्रतिशत तक बढ़ोतरी लागू होगी। इसके चलते 200 यूनिट बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं के बिल में करीब 80 रुपये तक और 400 यूनिट खपत पर 150 रुपये से ज्यादा का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। इंदौर सहित मध्य प्रदेश के कई बड़े शहरों में दूध के दामों में भारी बढ़ोतरी होने जा रही है। इंदौर में दूध की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर तक का इजाफा किया गया है।
New Financial Year Rule Change वहीं राजधानी भोपाल में कलेक्टर गाइडलाइन में करीब 12 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराना महंगा हो जाएगा। इसका सीधा असर जमीन और मकान खरीदने वालों पर पड़ेगा। रेलवे ने भी यात्रियों को राहत देते हुए ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक क्लास अपग्रेड की सुविधा शुरू की है, जिससे खाली सीट होने पर यात्री अपनी श्रेणी अपग्रेड करा सकेंगे। इसके अलावा आयकर व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। आयकर कानून में कई शब्दों को सरल बनाया गया है, जिससे टैक्स जमा करने की प्रक्रिया पहले से आसान होगी।
राजधानी में नगर निगम टैक्स पर मिलने वाली राहत 31 मार्च के बाद खत्म हो जाएगी। इसके बाद कर का भुगतान देर से करने पर अतिरिक्त राशि चुकानी पड़ सकती है। साथ ही कचरा प्रबंधन को लेकर नियम भी सख्त किए गए हैं। अब घरों और संस्थानों में कचरे को चार हिस्सों गीला, सूखा, सैनिटरी और खतरनाक में अलग करना अनिवार्य होगा। नियम का पालन नहीं करने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
| वस्तु | नई कीमत / बढ़ोतरी | |
|---|---|---|
| दूध | ₹3 प्रति लीटर बढ़ोतरी | |
| ब्रेड | ₹3–₹6 बढ़ोतरी (₹30 से ₹35) | |
| बिस्किट (छोटा पैकेट) | ₹5 से ₹6 | |
| जूते-चप्पल | ₹100 से ₹120 | |
| सर्फ (1 किलो) | ₹15–₹20 बढ़ोतरी | |