Seoni Hawala Robbery Case: डकैती की आरोपी DSP पूजा पांडेय मासूम बच्चे को गोद में लेकर पहुंची कोर्ट.. नहीं मिली जमानत, सभी आरोपी जेल दाखिल

पुलिसकर्मियों के खिलाफ बीएनएस की धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। इनमें धारा 310(2) डकैती, धारा 126(2) गलत तरीके से रोकना, धारा 140(3): अपहरण, धारा 61(2): आपराधिक षड्यंत्र शामिल था।

  •  
  • Publish Date - October 17, 2025 / 07:02 PM IST,
    Updated On - October 17, 2025 / 07:02 PM IST

Seoni Hawala Robbery Case || Image- IBC24 News File

HIGHLIGHTS
  • डीएसपी पूजा पांडेय की जमानत अर्जी खारिज
  • हवाला डकैती केस में सभी आरोपी जेल भेजे गए
  • कोर्ट में बच्चे को गोद में लेकर पहुँचीं डीएसपी

Seoni Hawala Robbery Case: जबलपुर: मध्यप्रदेश के सिवनी में सामने आये बहुचर्चित हवाला लूटपाट मामले में आरोपी बनाई गए पुलिसकर्मियों की आज कोर्ट में पेशी थी। इस प्रकरण में डीएसपी और क्षेत्र की एसडीपोई रही पूजा पांडेय आज भी अपने मासूम बच्चे को गोद में लेकर कोर्ट जिला सत्र न्यायालय पहुंची थी। सभी ने अपनी जमानत के लिए याचिका दायर की थी, हालांकि कोर्ट ने इस याचिका को ख़ारिज कर दिया और फिर सभी आरोपियों कको जेल दाखिल कर दिया गया। दरअसल आज 17 अक्टूबर को सभी की पुलिस अभिरक्षा की मियाद ख़त्म हुई है। सभी आरोपी 15 तारीख से 17 तारीख तक पुलिस की रिमांड पर थे। सभी पर हवाला, लूट, डकैती और अपहरण से जुड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

क्या है पूरा प्रकरण?

यह मामला तब उजागर हुआ जब सिवनी पुलिस पर आरोप लगे कि नागपुर के एक व्यक्ति से 3 करोड़ रुपए हवाला के पैसे के रूप में बरामद किए गए थे, लेकिन पुलिस ने केवल 1.45 करोड़ रुपए की जब्ती दिखाई। न किसी को आरोपी बनाया गया, न वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी गई। इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद पुलिस विभाग की छवि पर सवाल उठने लगे।

जांच और कार्रवाई

Seoni Hawala Robbery Case: मामला 9 अक्टूबर को सामने आने के बाद आईजी वर्मा ने थाना प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया. इसके बाद 10 अक्टूबर को डीजीपी कैलाश मकवाना ने एसडीओपी पूजा पांडे को भी निलंबित कर दिया। पुलिस के संदिग्ध आचरण की जांच जबलपुर एएसपी को सौंपी गई थी। जांच रिपोर्ट में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं, जिसके आधार पर डीजीपी ने सख्त एक्शन लिया और एफआईआर दर्ज की गई।

डील फेल होने से फूटा राज

जांच में खुलासा हुआ कि हवाला कारोबारी और पुलिसकर्मियों के बीच डील (Deal) की कोशिश भी हुई थी। पुलिस आधे-आधे पैसे यानी 1.5 करोड़ रुपए-1.5 करोड़ रुपए बांटने की बात कर रही थी, जबकि हवाला व्यापारी केवल 45 लाख रुपए देकर सेटलमेंट करने को तैयार था। डील फेल होने पर मामला उजागर हो गया।

दर्ज की गई धाराएं

Seoni Hawala Robbery Case: पुलिसकर्मियों के खिलाफ बीएनएस की धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। इनमें धारा 310(2) डकैती, धारा 126(2) गलत तरीके से रोकना, धारा 140(3): अपहरण, धारा 61(2): आपराधिक षड्यंत्र शामिल था। वही इस कार्रवाई के बाद मध्य प्रदेश पुलिस की कार्यशैली पर एक बार फिर सवाल उठे हैं। देश भर में यह मामला सुर्खियों में है और पुलिस की छवि धूमिल होने की चर्चाएं तेज हैं।

READ MORE: नीतीश ने बिहार को ‘जंगलराज’ से मुक्त किया, राजग को मिलेगा ऐतिहासिक जनादेश: शाह

READ ALSO: एक करोड़ से ज्यादा के इनामी रुपेश समेत 210 नक्सलियों ने किया सरेंडर, सीएम और गृहमंत्री कर रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस

Q1. सिवनी हवाला डकैती केस में डीएसपी पूजा पांडेय को क्या सजा मिली है?

फिलहाल कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया है।

Q2. हवाला लूटकांड का खुलासा कैसे हुआ?

नागपुर के व्यापारी के 3 करोड़ मिलने पर कम राशि की जब्ती से मामला खुला।

Q3. आरोपियों पर कौन-कौन सी धाराएं लगाई गई हैं?

डकैती, अपहरण, गलत तरीके से रोकना और आपराधिक षड्यंत्र की धाराएं लगाई गई हैं।