Ujjain Wife Murder Case: पत्नी का भतीजे से अफेयर! शक में होली के दिन गोलियों से भूना, अब अदालत ने सुनाई आरोपी पति को फांसी की सजा

पत्नी का भतीजे से अफेयर! शक में होली के दिन गोलियों से भूना...Ujjain Wife Murder Case: Wife's affair with nephew! Shot dead on Holi day

Ujjain Wife Murder Case: पत्नी का भतीजे से अफेयर! शक में होली के दिन गोलियों से भूना, अब अदालत ने सुनाई आरोपी पति को फांसी की सजा

Ujjain Wife Murder Case | Image Source | IBC24

Modified Date: June 26, 2025 / 09:46 pm IST
Published Date: June 26, 2025 9:46 pm IST
HIGHLIGHTS
  • चरित्र शंका में पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को फांसी की सजा,
  • कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला धुलेंडी के दिन हुई थी वारदात,
  • करीब 15 माह बाद आया न्याय का फैसला,

उज्जैन: Ujjain Wife Murder Case:  धुलेंडी के दिन पत्नी की निर्मम हत्या करने वाले आरोपी को उज्जैन की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। इस जघन्य अपराध के करीब 15 माह बाद न्यायपालिका ने कड़ा रुख अपनाते हुए यह ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। आरोपी वाहिद लाला ने 25 मार्च 2024 को पत्नी संजीदा बी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी थी।

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Ujjain Wife Murder Case:  थाना नागझिरी क्षेत्र के गणेश नगर निवासी वाहिद लाला ने होली के अगले दिन आदर्श नगर में अपनी पत्नी संजीदा बी (उम्र 45) को तीन गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया था। वारदात उस समय हुई जब संजीदा अपनी चाची के घर के सामने खड़ी थी। गोली चलने की आवाज से क्षेत्र में दहशत फैल गई थी। हत्या को अंजाम देने से पहले आरोपी ने अपने बेटे फरहान और दो बेटियों को ई-रिक्शा में बैठाकर एटलस चौराहा स्थित नानी के घर भेज दिया था। बच्चों से कहा गया कि वह बाइक से पत्नी के साथ पीछे-पीछे आएगा लेकिन कुछ ही समय बाद आदर्शनगर में उसने पत्नी को गोली मार दी।

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चरित्र पर संदेह बना हत्या का कारण

Ujjain Wife Murder Case:  पुलिस जांच में सामने आया कि वाहिद अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था। उसे शक था कि संजीदा का उसके ही भतीजे से अवैध संबंध है। इसी मानसिकता में वह काफी समय से तनाव में था। पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपी वाहिद पूर्व में भी एक हत्या के मामले में जेल जा चुका है जो करीब 16 वर्ष पुराना है।

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कोर्ट ने सुनाया मृत्युदंड

Ujjain Wife Murder Case:  करीब एक साल तक चले इस मामले में उज्जैन लोक अभियोजन के प्रभारी उपसंचालक राजेंद्र खांडेगर ने बताया कि कोर्ट ने इस जघन्य अपराध में कड़ा रुख अपनाते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई है। वही सरकारी वकील मिश्रीलाल चौधरी ने जानकारी दी कि आरोपी ने पत्नी को पेट और कनपटी पर तीन गोलियां मारी थीं जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी।

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कोर्ट का कड़ा संदेश

Ujjain Wife Murder Case:  कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी को फांसी दी जाए और तब तक फांसी पर लटकाया जाए जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए। साथ ही अवैध रूप से हथियार रखने के मामले में आरोपी को 5 वर्ष का कठोर कारावास और 100 रुपए का अर्थदंड भी सुनाया गया है।


सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नः

लेखक के बारे में

टिकेश वर्मा- जमीनी पत्रकारिता का भरोसेमंद चेहरा... टिकेश वर्मा यानी अनुभवी और समर्पित पत्रकार.. जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 12 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव हैं। राजनीति, जनसरोकार और आम लोगों से जुड़े मुद्दों पर बेबाकी से सरकार से सवाल पूछता हूं। पेशेवर पत्रकारिता के अलावा फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और किताबें पढ़ना मुझे बेहद पसंद है। सादा जीवन, उच्च विचार के मानकों पर खरा उतरते हुए अब आपकी बात प्राथिकता के साथ रखेंगे.. क्योंकि सवाल आपका है।