Reported By: Omprakash Gupta
,Navratri 2025/Image Source: IBC24
उमरिया: Umaria News: जिले में शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर धार्मिक भावनाओं की मर्यादा बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के तहत नवरात्रि के सम्पूर्ण 10 दिनों तक जिले की सभी मीट, मटन, मछली एवं अंडे की दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। Navratri 2025
Navratri 2025: कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि यह प्रतिबंध जिले भर में लागू रहेगा। यदि कोई भी व्यक्ति इस अवधि में मांस मछली या अंडे की बिक्री करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।
Navratri 2025: आदेश की जानकारी मिलते ही जिले में श्रद्धालुओं के बीच प्रसन्नता का माहौल देखा गया। नागरिकों ने प्रशासन की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि यह निर्णय धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करते हुए सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने की दिशा में एक सराहनीय कदम है।