एल्गार मामला:आठ आरोपियों ने जमानत से इनकार के आदेश में सुधार का अदालत से किया अनुरोध

एल्गार मामला:आठ आरोपियों ने जमानत से इनकार के आदेश में सुधार का अदालत से किया अनुरोध

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  • Publish Date - December 21, 2021 / 10:56 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:10 PM IST

मुंबई, 21 दिसंबर (भाषा) एल्गार परिषद -माओवादी संबंध मामले में फिलहाल जेल में कैद आठ नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं एवं शिक्षाविदों ने इस महीने की शुरूआत में जमानत से इनकार करने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश में सुधार के लिए मंगलवार को उक्त अदालत का रुख किया।

आरोपियों ने उच्च न्यायालय का रुख कर दावा किया है कि उन्हें जमानत से इनकार करने का आदेश ‘तथ्यात्मक त्रुटि’ पर आधारित है। इन आरोपियों में सुधीर दावले, डॉ पी. वरवर राव, रोना विल्सन, अधिवक्ता सुरेंद्र गाडलिंग, प्रोफेसर शोमा सेना, महेश राउत, वेरनन गोंजाल्विस और अरूण फरेरा शामिल हैं।

न्यायमूर्ति एस.एस. शिंदे और न्यायमूर्ति एन.जे.जामदार की पीठ ने अधिवक्ता एवं नागरिक अधिकार कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज को तकनीकी खामी के आधार पर जमानत दे दी। हालांकि, आठ अन्य आरोपियों की इसी आधार पर जमानत की अर्जी खारिज कर दी थी।

उच्च न्यायालय विषय पर अगली सुनवाई 23 दिसंबर को करेगा।

भाषा

सुभाष प्रशांत

प्रशांत