मुंबई, 13 दिसंबर (भाषा) मुंबई की एक अदालत ने 2015 में साथ में चल रहे पुलिसकर्मियों पर हमला करने के मामले में एक विचाराधीन कैदी को एक साल की कैद की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एम आर ए शेख ने शुक्रवार को तबरेज सैयद को भादंसं की धाराओं 353 (लोक सेवक को कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए हमला), 332 (लोक सेवक को जानबूझकर चोट पहुंचाना), 504 (जानबूझकर अपमान करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी ठहराया।
अदालत ने सैयद को लेकर जा रही पुलिस टीम के सदस्यों के बयानों को ‘सुसंगत और विरोधाभासों से मुक्त’ पाया।
उसने कहा, ‘‘घटनाओं का वर्णन विचाराधीन आरोपी को ले जा रहे पुलिस कर्मियों से अपेक्षित स्वाभाविक आचरण को दर्शाता है।’’
अभियोजन पक्ष के अनुसार यह घटना सात अक्टूबर, 2015 को घटी, जब यहां आर्थर रोड जेल में बंद सैयद को सुनवाई के लिए सत्र न्यायालय ले जाया गया था।
सैयद ने अदालत के गलियारे में मौजूद अपने रिश्तेदारों से मिलने की अनुमति मांगी, लेकिन सुरक्षा दल ने इनकार कर दिया। सैयद ने पुलिसकर्मियों को अपशब्द कहे और भीड़ में घुसने की कोशिश की।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि जब उसे रोका गया तो उसने एक पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारा।
एक पुलिस अधिकारी ने उसे अदालत के लॉकअप में ले जाने का आदेश दिया। आरोपी ने उसके सीने और पेट पर घूंसे मारे।
अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि अधिकारियों को डराने के प्रयास में, आरोपी ने अपना सिर लोहे के दरवाजे पर दो-तीन बार पटका और धमकी दी कि वह न्यायाधीश को बताएगा कि पुलिस ने उसका सिर फोड़ दिया है।
भाषा
राजकुमार माधव
माधव