अमरावती, चार जून (भाषा) आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को 34 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिनमें नई विमानन नीति, अंग प्रत्यारोपण कानून का कार्यान्वयन, पोलावरम बाईं मुख्य नहर परियोजना के लिए संशोधित वित्तीय प्रावधान और प्रस्तावित अमरावती आई पर्यटन पहल का विकास शामिल है।
मंत्रिमंडल ने नवीकरणीय ऊर्जा और औद्योगिक परियोजनाओं के लिए कई भूमि आवंटनों को भी मंजूरी दी।
ये निर्णय मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में हुई 50वीं मंत्रिमंडल बैठक में लिए गए।
सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री के. पार्थसारथी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘मंत्रिमंडल ने सिंचाई, शहरी विकास, उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रामीण विकास सहित कई क्षेत्रों को समायोजित करने वाले 34 प्रस्तावों को मंजूरी दी।’
मंत्रिमंडल ने जिन प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी है उनमें पोलावरम परियोजना की पोलावरम बाईं मुख्य नहर परियोजना के पैकेज 5 और 5ए के लिए 796 करोड़ रुपये की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति शामिल है। इस योजना में किलोमीटर 93.7 से किलोमीटर 111 के बीच नहर की खुदाई, तटबंध निर्माण, नहर लाइनिंग और संबंधित कार्य शामिल हैं।
मंत्रिमंडल ने अमरावती स्थित उच्च न्यायालय परिसर में बाहरी विकास कार्यों के लिए 547 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति को मंजूरी दी, जिसमें पार्किंग सुविधाएं, सुरक्षा मंडप, आंतरिक सड़कें, सबस्टेशन, जल निकाय और अन्य बुनियादी ढांचा शामिल हैं।
एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय ‘आंध्र प्रदेश पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ को ‘हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ (एचयूडीसीओ) से विशेष सावधि ऋण प्राप्त करने के लिए 300 करोड़ रुपये की सरकारी गारंटी देना था, जिसमें प्रस्तावित धनराशि आंध्र प्रदेश स्टेट फाइबरनेट लिमिटेड को हस्तांतरित की जानी थी।
स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में, मंत्रिमंडल ने अंगदान और प्रत्यारोपण गतिविधियों को विनियमित करने और अवैध अंग व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए एक अध्यादेश के माध्यम से मानव अंगों और ऊतकों के प्रत्यारोपण अधिनियम (टीएचओटीए), 2011 के कार्यान्वयन को मंजूरी दी।
यह निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा उन राज्यों को जारी किए गए निर्देशों के बाद लिया गया है जिन्होंने अभी तक केंद्रीय कानून को नहीं अपनाया है।
भाषा तान्या पवनेश
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