एंटीलिया बम मामला: अदालत ने पूर्व पुलिसकर्मी सचिन वाजे की मुकदमा वापस लेने की याचिका खारिज की

एंटीलिया बम मामला: अदालत ने पूर्व पुलिसकर्मी सचिन वाजे की मुकदमा वापस लेने की याचिका खारिज की

एंटीलिया बम मामला: अदालत ने पूर्व पुलिसकर्मी सचिन वाजे की मुकदमा वापस लेने की याचिका खारिज की
Modified Date: October 9, 2025 / 10:17 pm IST
Published Date: October 9, 2025 10:17 pm IST

मुंबई, नौ अक्टूबर (भाषा) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के मामलों की सुनवाई करने वाली एक विशेष अदालत ने उद्योगपति मुकेश अंबानी के दक्षिण मुंबई स्थित आवास के पास विस्फोटकों से लदी कार खड़ी करने और व्यवसायी मनसुख हिरेन की हत्या की साजिश रचने से संबंधित मामले में पूर्व पुलिसकर्मी सचिन वाजे के खिलाफ मुकदमा समाप्त करने की याचिका खारिज कर दी।

पूर्व पुलिसकर्मी वाजे ने यह याचिका दायर की थी।

बर्खास्त पुलिसकर्मी ने अपनी याचिका में न्यायालय से अपील की थी कि उसके खिलाफ कार्यवाही को समाप्त किया जाए। इसके लिए उसने क्षेत्राधिकार, संज्ञान की समय सीमा समाप्त होने, जांच में विसंगतियों तथा कानून के प्रावधानों के तहत अभियोजन के लिए मंजूरी न मिलने का हवाला दिया था।

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लेकिन विशेष न्यायाधीश चकोर बाविस्कर ने पूर्व पुलिसकर्मी की याचिका खारिज कर दी।

न्यायाधीश बाविस्कर ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) में ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है जो इस अदालत को आरोपी के खिलाफ कार्यवाही समाप्त करने का अधिकार देता हो।

एनआईए अदालत ने कहा कि वाजे ने बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष दायर इसी तरह की याचिकाओं में भी यही आधार रखे थे, जिसे खारिज कर दिया गया था।

विशेष अदालत ने मामले से जुड़े तथ्यों की पृष्ठभूमि पर विचार करने के बाद वाजे की याचिका खारिज कर दी।

उद्योगपति मुकेश अंबानी के दक्षिण मुंबई स्थित आवास ‘एंटीलिया’ के पास 25 फरवरी 2021 को विस्फोटकों से लदी एक एसयूवी मिली थी जिसके मालिक व्यवसायी हिरेन पांच मार्च 2021 को पड़ोसी ठाणे की एक खाड़ी में मृत पाए गए थे।

भाषा यासिर धीरज

धीरज


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