ठाणे, 10 जुलाई (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे और उनके तीन सहयोगियों को 13 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। उन्हें एक सरकारी अस्पताल में दो चिकित्सकों और मेडिकल स्टाफ के साथ मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
म्हात्रे को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार किया था, जबकि इस घटना में शामिल उनके तीन साथियों को एक दिन पहले ही हिरासत में लिया गया था।
सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में म्हात्रे सोमवार शाम को कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका (केडीएमसी) द्वारा संचालित शास्त्री नगर अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी डॉ. वैभव सालुंखे को थप्पड़ और घूंसा मारते तथा रेजिडेंट मेडिकल अधिकारी डॉ. सृष्टि बाविस्कर के हाथ पर प्रहार करते हुए दिख रहे हैं। वीडियो के सामने आने के बाद लोगों में काफी आक्रोश फैल गया।
बुधवार को गिरफ्तारी के बाद म्हात्रे ने सीने में दर्द की शिकायत की थी, जिसके बाद उन्हें ठाणे जिला सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
पुलिस ने पहले उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश करने के लिए अदालत से अनुमति का अनुरोध किया था। हालांकि, कल्याण स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के. एस. कटकाडे ने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और पुलिस को उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश करने का निर्देश दिया।
म्हात्रे को दोपहर के भोजन के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच अस्पताल से अदालत लाया गया।
अदालत परिसर में भारी संख्या में पुलिस तैनात थी और अदालत कक्ष खचाखच भरा हुआ था।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने चारों आरोपियों को 13 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।
चारों आरोपियों और एक महिला समर्थक पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 132 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 121(1) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 351(1) (आपराधिक धमकी), 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना), 189(2) (गैरकानूनी रूप से इकट्ठा होना) और 191(2) (दंगा) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
म्हात्रे पर जिन दो चिकित्सकों पर हमला करने का आरोप है, उन्होंने इस घटना के बाद अपना इस्तीफा दे दिया।
भाषा सुरभि दिलीप
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