मुंबई में चॉल ढहने का मामला: अदालत ने ठेकेदार को जमानत देने से इनकार किया
मुंबई में चॉल ढहने का मामला: अदालत ने ठेकेदार को जमानत देने से इनकार किया
मुंबई, 17 जुलाई (भाषा) मुंबई की एक अदालत ने शुक्रवार को उस ठेकेदार की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसे इस महीने की शुरुआत में मानखुर्द इलाके में एक ‘चॉल’ के ढहने से छह लोगों की मौत के मामले में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने कहा कि शुरुआती तौर पर ऐसे सबूत हैं जिनसे पता चलता है कि उसे पता था कि यह अवैध ढांचा ‘असुरक्षित’ था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर.एम. जाधव ने पुलिस रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि आरोपी अब्दुल इदरीसी को पता था कि वह सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना अवैध रूप से निर्माण करा रहा था।
अदालत ने कहा, ‘‘इसके अलावा, रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री से पता चलता है कि संबंधित ढांचा रहने के लिए और आस-पास रहने वाले लोगों के लिए असुरक्षित था।’’
आदेश में कहा गया है कि पुलिस के दस्तावेजों में पहले की एक चेतावनी वाली घटना का जिक्र है, जिसमें इमारत के सामने के हिस्से में लगी एक टाइल के गिरने से एक रिक्शा चालक बेहोश हो गया था और आरोपी को इस घटना के बारे में जानकारी दी गई थी।
यह घटना पांच जुलाई को हुई, जब चार मंजिला ‘चॉल’ एक अन्य चॉल पर गिर गई। इस घटना में चॉल में रह रहे पांच लोगों और शिकायतकर्ता की पोती की मौत हो गई।
पुलिस के मुताबिक, इदरीसी और उसके पिता ने एक सह-आरोपी के लिए चार मंजिला चॉल बनाने का ठेका लिया था।
भाषा संतोष माधव
माधव

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