अदालत ने कौशल विकास घोटाला मामले में चंद्रबाबू नायडू की जमानत अर्जी पर सुनवायी स्थगित की
अदालत ने कौशल विकास घोटाला मामले में चंद्रबाबू नायडू की जमानत अर्जी पर सुनवायी स्थगित की
अमरावती, 19 अक्टूबर (भाषा) आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कौशल विकास निगम घोटाला मामले में तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू की जमानत याचिका पर सुनवायी बृहस्पतिवार को स्थगित कर दी और सुनवायी एक अवकाशकालीन पीठ को स्थानांतरित कर दी।
अदालत ने नायडू के वकीलों से कहा कि वह इस मामले में उन्हें अंतरिम जमानत देने के पक्ष में नहीं है। उच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत देने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि नायडू की याचिका पर उच्चतम न्यायालय का भी समान रुख है।
इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने नायडू की नवीनतम मेडिकल रिपोर्ट पेश करने को कहा।
इस बीच, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) विशेष अदालत ने नायडू की न्यायिक हिरासत एक नवंबर तक बढ़ा दी। जब पूर्व मुख्यमंत्री नायडू को विशेष अदालत में वीडियो कांफ्रेंस के जरिए पेश किया गया, तब न्यायाधीश बी एस वी एच बिंदु ने उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली।
जब नायडू ने न्यायाधीश को बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्होंने कहा कि वह उनकी मेडिकल रिपोर्ट देखेंगी और यह भी कहा कि उच्च न्यायालय भी इसकी निगरानी कर रहा है।
एसीबी अदालत में अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को होने की उम्मीद है।
नायडू को कौशल विकास निगम से कथित तौर पर धन का दुरुपयोग करने के आरोप में 9 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप राज्य के खजाने को 300 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ था।
भाषा अमित नरेश
नरेश

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