अदालत ने मेधा सोमैया के खिलाफ राउत के बयान को मानहानिकारक बताया, समन भेजा

अदालत ने मेधा सोमैया के खिलाफ राउत के बयान को मानहानिकारक बताया, समन भेजा

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  • Publish Date - June 10, 2022 / 05:40 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:49 PM IST

मुंबई, 10 जून (भाषा) भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि के एक मामले में शिवसेना नेता संजय राउत को समन जारी करते हुए मुंबई की एक अदालत ने कहा कि राउत ने मेधा के खिलाफ प्रथम दृष्टया मानहानिकारक बयान दिये थे।

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (सिवरी अदालत) पी आई मोकाशी ने बृहस्पतिवार को राउत को समन जारी किया था और विस्तृत आदेश शुक्रवार को उपलब्ध हुआ। मजिस्ट्रेट ने शिवसेना नेता को चार जुलाई तक अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था।

सोमैया ने वकील विवेकानंद गुप्ता के माध्यम से दाखिल अपनी शिकायत में दावा किया कि राउत ने उनके तथा उनके पति के खिलाफ बेबुनियाद और पूरी तरह मानहानिकारक आरोप लगाये थे। उन पर मीरा-भयंदर नगर निगम के तहत कुछ सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रख-रखाव में 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया गया था।

उनके वकील ने कहा था, ‘‘आरोपी द्वारा मीडिया में दिये गये बयान मानहानिकारक हैं। आम जनता की नजरों में मेरी छवि को बिगाड़ने के लिए बयान दिये गये।’’

मेधा सोमैया ने अदालत से राउत को नोटिस जारी करने और उनके खिलाफ मानहानि के आरोपों में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 499 और 500 के तहत कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया था।

भाषा वैभव नरेश

नरेश