अदालत ने क्रूज पर मादक पदार्थ मिलने के मामले में एक और आरोपी को जमानत दी

अदालत ने क्रूज पर मादक पदार्थ मिलने के मामले में एक और आरोपी को जमानत दी

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  • Publish Date - November 12, 2021 / 07:04 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:07 PM IST

मुंबई, 12 नवंबर (भाषा) मुंबई की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को मोहक जायसवाल को जमानत दे दी जिसे क्रूज पर मादक पदार्थ मिलने के उस मामले में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने गिरफ्तार किया था जिसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान एक आरोपी हैं।

स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों के लिए विशेष न्यायाधीश वी वी पाटिल ने दलीलें सुनने के बाद जायसवाल की अर्जी को स्वीकार किया।

जायसवाल उन सात लोगों में शामिल है जिन्हें एनसीबी ने दो अक्टूबर को क्रूज जहाज पर चढ़ने से पहले गिरफ्तार किया था। इनमें आर्यन खान भी शामिल हैं।

उन्हें बाद में एनडीपीएस कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

एनसीबी ने दावा किया कि वॉट्सऐप चैट से जायसवाल और अन्य आरोपियों की मादक पदार्थ तस्करों से सांठगांठ का पता चला है।

जमानत अर्जी में कहा गया कि जायसवाल पूरी तरह बेगुनाह है और उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है।

भाषा

वैभव अनूप

अनूप