ठाणे, 20 दिसंबर (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी स्थित एक अदालत ने महात्मा गांधी की हत्या पर टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक कार्यकर्ता द्वारा दायर मानहानि मामले की सुनवाई शनिवार को 17 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी।
राहुल गांधी के वकील नारायण अय्यर ने बताया कि यह मामला संयुक्त दीवानी न्यायाधीश (जूनियर डिविजन) पीएम कोलसे की अदालत में सुनवाई के लिए आया।
उन्होंने बताया कि जमानतदार से जुड़ी प्रक्रियागत औपचारिकताओं को पूरा करने की जरूरत को देखते हुए अदालत ने सुनवाई स्थगित कर दी।
अय्यर ने बताया कि राहुल गांधी को नया जमानतदार पेश करने के लिए कहा गया है, क्योंकि इस मामले में भिवंडी अदालत में उनके मौजूदा जमानतदार शिवराज पाटिल चाकूरकर का 12 दिसंबर को निधन हो गया।
पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष शिवराज पाटिल चाकूरकर का 90 वर्ष की आयु में उनके गृह नगर लातूर में निधन हो गया था।
अय्यर ने कहा, “अगली सुनवाई की तारीख 17 जनवरी तय की गई है। न्यायाधीश कोलसे ने राहुल गांधी को निर्देश दिया है कि वह अगली सुनवाई के दिन व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहें और एक नया जमानतदार पेश करें।”
आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंटे द्वारा दायर मानहानि शिकायत के अनुसार, राहुल गांधी ने कथित तौर पर यह झूठा बयान दिया था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिम्मेदार था।
भाषा खारी दिलीप
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