ईडी ने धन शोधन मामले में स्वयंभू बाबा खरात की हिरासत के लिए विशेष अदालत का रुख किया

Ads

ईडी ने धन शोधन मामले में स्वयंभू बाबा खरात की हिरासत के लिए विशेष अदालत का रुख किया

  •  
  • Publish Date - May 2, 2026 / 01:07 AM IST,
    Updated On - May 2, 2026 / 01:07 AM IST

मुंबई, एक मई (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन मामले में स्वयंभू बाबा अशोक खरात के खिलाफ पेशी वारंट जारी करने के लिए मुंबई की एक विशेष पीएमएलए अदालत में याचिका दायर की है।

अशोक खरात बलात्कार और धोखाधड़ी के आरोपों का सामना कर रहा है और वर्तमान में नासिक जिले में पुलिस हिरासत में है।

ईडी ने छह अप्रैल को खरात के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया, जिसमें नासिक पुलिस द्वारा उसके खिलाफ जबरन वसूली और आस्था की आड़ में हेराफेरी के आरोप में दर्ज प्राथमिकी का संज्ञान लिया गया।

विशेष पीएमएलए अदालत शनिवार को संघीय जांच एजेंसी की खरात की हिरासत के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई करेगी।

खरात के खिलाफ बलात्कार और महिलाओं के यौन शोषण से संबंधित कई प्राथमिकी दर्ज हैं।

भाषा शफीक रवि कांत