गोंडा (उप्र), 19 जून (भाषा) गोंडा जिले में ग्राम प्रधान चुनाव के दौरान करीब 11 वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में एक अदालत ने चार अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने दोषियों पर 70,500-70,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, नवाबगंज क्षेत्र के चौखड़िया गांव निवासी अरविंद ने वर्ष 2015 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी भाभी ग्राम प्रधान पद का चुनाव लड़ रही थीं। चुनाव प्रचार के दौरान उनके भाई और समर्थक गांव में वोट मांगने गए थे।
तहरीर के अनुसार, इसी दौरान पुरानी रंजिश के चलते विपक्षी पक्ष के लोगों ने पिस्तौल, लाठी और भाले से हमला कर दिया। हमले में गोलीबारी और मारपीट के कारण कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। घायलों में त्रियुगी नारायण पाठक (40) की इलाज के दौरान मौत हो गई थी।
पुलिस ने विवेचना के दौरान चौखड़िया डिहवा निवासी दिलीप, धर्मेंद्र प्रताप उर्फ गब्बू, दशा सुमेर और मान के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने चारों अभियुक्तों को हत्या सहित संबंधित धाराओं में दोषी पाया।
भाषा सं जफर शफीक
शफीक