ईडी ने नरेश गोयल की जमानत याचिका का विरोध किया

ईडी ने नरेश गोयल की जमानत याचिका का विरोध किया

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  • Publish Date - May 3, 2024 / 02:53 PM IST,
    Updated On - May 3, 2024 / 02:53 PM IST

मुंबई, तीन मई (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन मामले में जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल की अंतरिम जमानत याचिका का शुक्रवार को विरोध किया और कहा कि निजी अस्पताल में भर्ती रहने की उनकी अवधि एक महीने के लिए बढ़ाई जा सकती है।

गोयल ने खुद और पत्नी के कैंसर से पीड़ित होने का हवाला देते हुए स्वास्थ्य व मानवीयता के आधार पर अंतरिम जमानत मांगी है।

शुक्रवार को न्यायमूर्ति एन.जे. जामदार की एकल पीठ ने कहा कि वह छह मई को आदेश पारित करेगी।

एक विशेष अदालत ने फरवरी में गोयल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हालांकि अदालत ने उन्हें उनकी पसंद के किसी निजी अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने की अनुमति दे दी थी।

गोयल ने पिछले सप्ताह अंतरिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था।

गोयल के वकील हरीश साल्वे ने अदालत से मानवीय आधार पर याचिका पर विचार करने का आग्रह किया, तो वहीं ईडी के वकील हितेन वेनेगांवकर ने जमानत याचिका का जोरदार विरोध करते हुए कहा कि अगर उनके अस्पताल में भर्ती होने की अवधि बढ़ा दी जाती है तो जांच एजेंसी को कोई आपत्ति नहीं है।

भाषा

जोहेब नरेश

नरेश