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टीवी अभिनेत्री अदिति शर्मा की शिकायत पर पति और ससुराल पक्ष के दो सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

टीवी अभिनेत्री अदिति शर्मा की शिकायत पर पति और ससुराल पक्ष के दो सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

टीवी अभिनेत्री अदिति शर्मा की शिकायत पर पति और ससुराल पक्ष के दो सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
Bhasha
Published: 03 Aug 2026 | 1:06 pmModified: 03 Aug 2026 | 1:06 pm

मुंबई, तीन अगस्त (भाषा) मुंबई पुलिस ने टेलीविजन अभिनेत्री अदिति शर्मा की शिकायत के आधार पर उनके पति और ससुराल पक्ष के दो सदस्यों के खिलाफ उत्पीड़न के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

“रब से है दुआ” और “अपोल्लोना – सपनों की ऊंची उड़ान” धारावाहिकों में काम कर चुकीं अदिति शर्मा ने अपनी शिकायत में शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, मारपीट, अपशब्द कहने, चरित्र पर सवाल उठाने और शादी में मिले आभूषणों के कथित दुरुपयोग के आरोप लगाए हैं।

अदिति शर्मा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी मुलाकात पति अभिनीत विद्यानंद कौशिक से जून 2021 में एक ऑनलाइन अभिनय कक्षा के दौरान हुई थी और बाद में दोनों करीब आ गए।

शिकायत के अनुसार, दोनों सितंबर 2024 में मुंबई के गोरेगांव इलाके में साथ रहने लगे और परिवारों की सहमति से नवंबर 2024 में विवाह कर लिया।

अभिनेत्री ने आरोप लगाया कि शादी के कुछ दिनों बाद ही उनके पति का व्यवहार बदल गया और कपड़ों को लेकर तथा अन्य छोटी-छोटी बातों पर अक्सर विवाद होने लगे। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पति घर के खर्च में योगदान देने के बजाय उनसे नियमित रूप से पैसे लेते थे।

शिकायत में कहा गया है कि एक बार कहासुनी होने के बाद पति ने उनके चरित्र पर संदेह करना शुरू कर दिया, उन पर बेवफाई के आरोप लगाए, बार-बार उनका मोबाइल फोन जांचा और उन्हें अपने माता-पिता से बात करने से भी रोक दिया।

अदिति शर्मा ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी सास ने शादी के दौरान मिले मंगलसूत्र सहित अन्य आभूषण अपने पास रख लिए और बार-बार मांगने के बावजूद वापस नहीं किए।

अभिनेत्री ने आरोप लगाया कि विवाद सुलझाने के प्रयासों के दौरान उनकी सास और ननद ने उनके पति का पक्ष लिया तथा उन्हें लगातार परेशान किया।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर गोरेगांव पुलिस ने 30 जुलाई को उनके पति, सास और ननद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 (महिला के साथ पति या उसके रिश्तेदार द्वारा क्रूरता), 316(2) (आपराधिक विश्वासघात), 352 (शांति भंग के लिए उकसाने के इरादे से जानबूझकर अपमान) और 3(5) (साझा मंशा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।

अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच जारी है।

भाषा मनीषा वैभव

वैभव

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