ईओटीटीएल से जुड़ा ऋण धोखाधड़ी मामला : राणा कपूर और अन्य को मिली जमानत

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ईओटीटीएल से जुड़ा ऋण धोखाधड़ी मामला : राणा कपूर और अन्य को मिली जमानत

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  • Publish Date - April 25, 2025 / 12:34 AM IST,
    Updated On - April 25, 2025 / 12:34 AM IST

मुंबई, 24 अप्रैल (भाषा) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के मामलों की यहां की एक विशेष अदालत ने ईजीगो वन ट्रैवल्स एंड टूर्स लिमिटेड (ईओटीटीएल) से जुड़े 1000 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण धोखाधड़ी मामले में येस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को जमानत दे दी है।

कपूर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 91 के तहत दाखिल जमानत याचिका को बुधवार को विशेष न्यायाधीश एसएच ग्वालानी ने स्वीकार कर लिया। यह धारा अदालत को किसी आरोपी को जमानत पर रिहा करने का अधिकार देती है जो इस बात का वादा करता है कि व्यक्ति उसके समक्ष पेश होगा।

राणा के अलावा इस मामले में चार्टर्ड अकाउंटेंट नरेश जैन और अनिल खंडेलवाल को भी जमानत दे दी गई है। उन्हें इस मामले में कभी गिरफ्तार नहीं किया गया।

मामले की जांच कर रही सीबीआई ने दावा किया कि ईओटीटीएल के अधिकारियों ने तत्कालीन येस बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ कपूर के साथ आपराधिक साजिश रची। जांच एजेंसी के मुताबिक कपूर ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और फर्म की कमजोर वित्तीय स्थिति, अपर्याप्त सुरक्षा और जाली दस्तावेजों के आधार पर ईओटीटीएल (कॉक्स एंड किंग्स की एक सहयोगी कंपनी) को 1060 करोड़ रुपये की ऋण सुविधाएं मंजूर कीं।

भाषा धीरज प्रशांत

प्रशांत