महाराष्ट्र: शिक्षक पर हमला करने के मामले में 12 लोगों को छह महीने की जेल

महाराष्ट्र: शिक्षक पर हमला करने के मामले में 12 लोगों को छह महीने की जेल

महाराष्ट्र: शिक्षक पर हमला करने के मामले में 12 लोगों को छह महीने की जेल
Modified Date: September 28, 2026 / 10:35 pm IST
Published Date: September 28, 2026 10:35 pm IST

मुंबई, 28 सितंबर (भाषा) मुंबई की एक अदालत ने अविभाजित शिवसेना की तत्कालीन छात्र इकाई भारतीय विद्यार्थी सेना से जुड़े 12 लोगों को 2010 में नगर निगम के एक स्कूल शिक्षक के साथ मारपीट करने और उन पर स्याही पोतने के मामले में सोमवार को छह महीने के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

अदालत ने कहा कि शिक्षण कार्य के दौरान शिक्षकों पर हमला करना गंभीर अपराध है और मामले में नरम रुख अपनाने से ‘‘समाज में गलत संदेश जाएगा।’’

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के. एम. जयसिंगानी ने 12 लोगों को दंगा करने, परिसर में अनधिकृत रूप से घुसने और सरकारी कर्मचारियों के आधिकारिक कर्तव्य निभाने के दौरान उन पर हमला करने का दोषी ठहराया। हालांकि, उन्हें गलत तरीके से बंधक बनाने और आपराधिक धमकी देने के आरोपों से बरी कर दिया गया।

यह घटना 20 अगस्त 2010 को मुलुंड नगर निगम माध्यमिक विद्यालय में हुई थी।

अभियोजन के अनुसार, खुद को संभागीय समन्वयक बताने वाले विजय पंधारी गवई भीड़ के साथ प्रभारी प्रधानाध्यापक के कक्ष में पहुंचे और शिक्षक प्रकाश बापू सालगर से भिड़ गए। उन्होंने आरोप लगाया कि सालगर ने उसी सप्ताह नौवीं कक्षा के एक छात्र की पिटाई की थी।

अभियोजन के अनुसार, भीड़ ने सालगर को गालियां दीं, उनके दाहिने हाथ पर डंडे से वार किया और बोतल में रखा काला रंग उनके चेहरे और शरीर पर पोत दिया।

भाषा आशीष दिलीप

दिलीप


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