महाराष्ट्र: किशोरी का अपहरण, बलात्कार के मामले में व्यक्ति को 20 साल सश्रम कारावास की सजा

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महाराष्ट्र: किशोरी का अपहरण, बलात्कार के मामले में व्यक्ति को 20 साल सश्रम कारावास की सजा

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  • Publish Date - January 31, 2026 / 10:02 PM IST,
    Updated On - January 31, 2026 / 10:02 PM IST

ठाणे, 31 जनवरी (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे की एक विशेष अदालत ने शनिवार को एक व्यक्ति को 14 वर्षीय किशोरी के कथित अपहरण और बलात्कार के मामले में 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रही विशेष न्यायाधीश रूबी यू मालवंकर ने 31 वर्षीय सागर सुरेश को सजा सुनाई।

मामले के विवरण के अनुसार, पीड़िता 2019 में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर अपने घर से लापता हो गई थी। पुलिस टीम 51 दिनों की तलाश के बाद आखिरकार फरवरी 2020 में रायगढ़ जिले के कर्जत में दोषी और किशोरी का पता लगा लिया।

विवरण के अनुसार, दोषी ने शादी का झूठा वादा करके पीड़िता को बहला-फुसलाकर अपने साथ रखा था।

मुकदमे की सुनवाई के दौरान, विशेष लोक अभियोजक अधिवक्ता ए बी पाटिल भामरे ने कुल 18 गवाहों से जिरह की।

अदालत ने सुरेश को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (बलात्कार) और पॉक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत दोषी करार दिया।

दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ-साथ न्यायालय ने उस पर 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

भाषा

देवेंद्र सुभाष

सुभाष