मीरा रोड हत्याकांड: अदालत ने पुलिस हिरासत संबंधी याचिका लंबित रखी, ब्योरा मांगा

मीरा रोड हत्याकांड: अदालत ने पुलिस हिरासत संबंधी याचिका लंबित रखी, ब्योरा मांगा

मीरा रोड हत्याकांड: अदालत ने पुलिस हिरासत संबंधी याचिका लंबित रखी, ब्योरा मांगा
Modified Date: June 23, 2023 / 08:30 pm IST
Published Date: June 23, 2023 8:30 pm IST

ठाणे, 23 जून (भाषा) महाराष्ट्र में ठाणे की एक अदालत ने ‘लिव-इन’ संबंधों में रह रही अपनी साथी की हत्या करने तथा शव को ठिकाने लगाने के लिए उसके टुकड़े करने के आरोपी को पुलिस हिरासत में भेजे जाने का अनुरोध करने वाली याचिका शुक्रवार को लंबित रखी, साथ ही उन जांचों का ब्योरा मांगा जो आरोपी पर किए जाने की जरूरत है।

मनोज साने (56) ने मीरा रोड इलाके में किराए के फ्लैट में गत चार जून को अपनी ‘लिव-इन’ साथी सरस्वती वैद्य (32) की कथित तौर पर हत्या कर दी थी और शव के टुकड़े कर इन्हें प्रेशर कुकर में उबाला था। पुलिस ने सात जून को वैद्य के शव के टुकड़े बरामद किए थे।

आरोपी को पुलिस हिरासत में भेजे जाने का अनुरोध करने वाली याचिका अभियोजन ने ठाणे के प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट एमडी नानावरे की अदालत में बृहस्पतिवार को दाखिल की थी। साने को छह जुलाई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

अदालत ने टिप्पणी की कि पुलिस आरोपी पर जो जांच करना चाहती है, याचिका में उसके ब्योरे और मकसद का जिक्र नहीं है। इसने पुलिस से विस्तृत ब्योरा दाखिल करने को कहा।

इसने पुलिस से यह भी प्रश्न किया कि जब साने सात जून को गिरफ्तारी के बाद 14 दिन तक पुलिस हिरासत में था तब संबंधित जांच क्यों नहीं की गईं।

सुनवाई के दौरान विशेष सहायक सरकारी वकील किरन विखंडे ने कहा कि अपराध गंभीर है और पुलिस अपराध तथा इससे जुड़े अन्य पहलुओं के बारे में पता लगाने के लिए साने को हिरासत में लेना चाहती है।

इस पर साने की ओर से अधिवक्ता अतुल सरोज ने पुलिस हिरासत संबंधी याचिका का विरोध किया।

न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पुलिस से अतिरिक्त ब्योरा मांगा और याचिका को लंबित रखा।

भाषा शोभना नेत्रपाल

नेत्रपाल


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