Mumbai Hindi News: अब लड़की के साथ ऐसा काम करना पड़ सकता है भारी, इतने साल की हो सकती है सजा

Mumbai Hindi News: अब लड़की के साथ ऐसा काम करना पड़ सकता है भारी, इतने साल की हो सकती है सजा

Mumbai Hindi News: अब लड़की के साथ ऐसा काम करना पड़ सकता है भारी, इतने साल की हो सकती है सजा

Mumbai Hindi News

Modified Date: August 28, 2024 / 01:28 pm IST
Published Date: August 28, 2024 1:28 pm IST

नई दिल्ली: Mumbai Hindi News कई बार ऐसा होता है कि लड़के अपनी फ्रेंड्स को मजाक ही मजाक में आंख मार देते हैं। लेकिन अब ऐसा करना आपके लिए आपको महंगा पड़ सकता है। दरअसल, महाराष्ट्र की राजधानी में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जहां एक युवक ने एक युवती को आंख मार दिया था। युवक के इस अपराध के लिए कोर्ट ने ऐसी सजा सुनाई की चर्चा का विषय बन गया। हालांकि, लड़के की उम्र कम होने के कारण उसे कड़ी सजा नहीं सुनाई। इसके बावजूद ऐसे केस में 5 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है।

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Mumbai Hindi News सूत्रों के मुताबिक, एक लड़की ने पुलिस से यह शिकायत की थी कि एक लड़के ने उसे आंख मारा है। जिससे युवती की मर्यादा को ठेस पहुंचा है। इस मामले पर मुकदमा दर्ज करते हुए चार्जशीट भी तैयार कर ली गई। जिसके बाद दोनों पक्षों को कोर्ट ने नोटिस दिया और बहस के लिए बुलाया। हालांकि, इस दौरान ये साबित भी हो गया कि लड़के ने आंख मारी थी।

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लड़की को मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ा- कोर्ट

कोर्ट ने लड़के द्वारा आंख मारने पर फैसला सुनाते हुए कहा कि उसकी वजह से लड़की को मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ा है। उसे काफी तकलीफ हुई है। इस तरह के मामले को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। वहीं आरोपी लड़के को चेतावनी दी कि वो इस ऐसी हरकत दोबारा नहीं करेगा। अगर ऐसा किया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

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पांच साल तक सजा का है प्रावधान

मामले में दोषी पाए जाने के बावजूद कोर्ट ने आरोपी युवक की उम्र का लिहाज करते हुए उसे रिहा कर दिया। साथ ही युवक को चेतावनी दी कि वह दोबारा इस तरह की कोई हरकत ना करे। बता दें कि भारतीय कानून में मर्यादा भंग के मामले में अधिकतम पांच वर्ष के कठोर कारावास का प्रावधान है। चूंकि आरोपी की छवि अब तक साफ रही है और उसके खिलाफ कोई हिस्ट्रीशीट भी नहीं है। ऐसे में उसे इस मामले में सजा देने से भविष्य में उसकी छवि पर असर पड़ सकता है। इसी के साथ कोर्ट ने आरोपी पर 15 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाते हुए उसे रिहा करने का आदेश दिया है।

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लेखक के बारे में

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