सार्वजनिक स्थानों पर मूर्तियां स्थापित करने के लिए अनुमति अनिवार्य: सोलापुर के अधिकारियों का आदेश

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सार्वजनिक स्थानों पर मूर्तियां स्थापित करने के लिए अनुमति अनिवार्य: सोलापुर के अधिकारियों का आदेश

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  • Publish Date - April 11, 2026 / 05:18 PM IST,
    Updated On - April 11, 2026 / 05:18 PM IST

मुंबई, 11 अप्रैल (भाषा) महाराष्ट्र के सोलापुर जिला प्रशासन ने मूर्तियों, स्मारकों और ध्वजदंडों की स्थापना के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि बिना अनुमति के बढ़ती निर्माण गतिविधियों से कानून-व्यवस्था की समस्या एवं सामाजिक तनाव उत्पन्न हो सकता है।

इस संबंध में जिलाधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बृहस्पतिवार को जिला और उप-मंडल स्तर पर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के समन्वय से एक आदेश जारी किया गया है।

आदेश में कहा गया है कि ‘सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिमाओं की स्थापना एक अत्यंत संवेदनशील मामला है और इसे पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से और सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही किया जाना चाहिए।’ इसमें एक विस्तृत प्रक्रिया और दस्तावेज़ीकरण संबंधी आवश्यकताओं की रूपरेखा दी गई है।

प्रशासन के अनुसार, पिछले एक महीने में सोलापुर जिले में प्रमुख व्यक्तियों की मूर्तियों की बिना अनुमति स्थापना की कई घटनाएं सामने आई हैं। इस प्रकार की गतिविधियों से कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है और सामाजिक या जातीय तनाव बढ़ सकता है, इसलिए कड़े और समन्वित नियम लागू करने की आवश्यकता है।

भाषा शुभम रंजन

रंजन