पॉक्सो अदालत ने बच्ची की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोपी एसीपी को जमानत से किया इनकार

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पॉक्सो अदालत ने बच्ची की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोपी एसीपी को जमानत से किया इनकार

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  • Publish Date - July 13, 2026 / 10:28 PM IST,
    Updated On - July 13, 2026 / 10:28 PM IST

मुंबई, 13 जुलाई (भाषा) यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत गठित एक विशेष अदालत ने नौ वर्षीय बच्ची की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोपी एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी।

अदालत ने कहा कि आरोपी एक उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी है, इसलिए उसे न केवल अपराध की प्रकृति का, बल्कि उसके कानूनी अंजाम के बारे में भी पूरी जानकारी थी। आरोपी तकनीकी विभाग में तैनात सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) है।

विशेष न्यायाधीश ए. एस. वैरागड़े ने कहा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों से आरोपी की संलिप्तता का प्रथम दृष्टया संकेत मिलता है। ऐसे में अभियोजन पक्ष की यह आशंका वास्तविक प्रतीत होती है कि जमानत मिलने पर वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है।

वर्ली पुलिस थाने में पीड़िता की मां द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार, यह घटना 23 अप्रैल को हुई, जब नौ वर्षीय बच्ची अपने भाई-बहन के साथ घर से बाहर खेल रही थी।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि आरोपी को जमानत देना उचित नहीं होगा।

भाषा सुभाष दिलीप

दिलीप

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