मुंबई की पूर्व महापौर के नामांकन के खिलाफ शिवसेना ने उच्च न्यायालय का रुख किया

मुंबई की पूर्व महापौर के नामांकन के खिलाफ शिवसेना ने उच्च न्यायालय का रुख किया

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  • Publish Date - January 12, 2026 / 03:20 PM IST,
    Updated On - January 12, 2026 / 03:20 PM IST

मुंबई, 12 जनवरी (भाषा) शिवसेना की एक प्रवक्ता ने नगर निकाय चुनाव में प्रतिद्वंद्वी शिवसेना (उबाठा) की उम्मीदवार और शहर की पूर्व महापौर किशोरी पेडनेकर के नामांकन को चुनौती देते हुए सोमवार को बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया और आरोप लगाया कि उन्होंने अपने खिलाफ प्राथमिकियां दर्ज होने की बात छिपाई है।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना की प्रवक्ता सुसी शाह ने मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड़ की पीठ के सामने याचिका का उल्लेख करते हुए तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया।

हालांकि, अदालत ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि 15 जनवरी को होने वाले नगर निकाय चुनाव में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं और याचिका पर सुनवाई चुनाव के बाद की जाएगी।

पेडनेकर ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनाव लड़ने के लिए वार्ड नंबर 199 (मध्य मुंबई) से नामांकन पत्र दाखिल किया है।

शाह ने अपने वकील कल्पेश जोशी के माध्यम से दायर याचिका में उच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि निर्वाचन आयोग को पेडनेकर का नामांकन पत्र अवैध, अमान्य और अनुचित घोषित करके उसे खारिज करने का निर्देश दिया जाए।

याचिका के अनुसार, पेडनेकर ने अपने हलफनामे में उनके खिलाफ गंभीर अपराधों से जुड़ीं कई प्राथमिकियां दर्ज होने समेत कई अहम तथ्यों को जानबूझकर छिपाया। याचिका में दावा किया गया है कि पेडनेकर के खिलाफ कई मामले लंबित हैं, जिनमें कोविड-19 महामारी के दौरान कथित धोखाधड़ी का एक मामला भी शामिल है।

याचिका में कहा गया है, “पेडनेकर ने मुंबई की महापौर रहते हुए अपने कार्यकाल के दौरान मुंबई के विभिन्न थानों में उनके खिलाफ दर्ज पांच प्राथमिकियों का विवरण छिपाया है।”

भाषा जोहेब नरेश

नरेश