हत्या के प्रयास के मामले में तीन को जमानत

हत्या के प्रयास के मामले में तीन को जमानत

हत्या के प्रयास के मामले में तीन को जमानत
Modified Date: November 29, 2022 / 08:12 pm IST
Published Date: September 11, 2022 4:26 pm IST

ठाणे, 11 सितंबर (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने हत्या के प्रयास के एक मामले में तीन लोगों को जमानत दे दी है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पीएम गुप्ता ने मनोज शर्मा, शाहबाज खान और प्रथमेश कांबले को 28 अगस्त को जमानत पर रिहा कर दिया।

न्यायाधीश ने मामले के एक अन्य आरोपी लोकेश विजय रावजी की गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका को भी स्वीकार कर लिया।

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बता दें कि इस साल छह जून को चंदन मनोज गुप्ता पर तलवारों से हमला करने के आरोप में तीनों आरोपियों को चीतलसर थाने के पुलिस कर्मियों ने गिरफ्तार किया था।

बचाव पक्ष के वकील अमरेश जाधव ने कहा कि मामले के संबंध में पुलिस द्वारा की गई जांच में त्रुटि थी, इसमें पहचान करने के तरीके में अनियमितताएं भी शामिल थीं।

28 अगस्त को पारित किए गए आदेश की प्रति शनिवार को उपलब्ध करवाई गई थी।

आदेश में न्यायाधीश पीएम गुप्ता ने समानता का हवाला देते हुए तीनों को जमानत दे दी। अन्य को जमानत पर रिहा किया जा चुका है।

भाषा फाल्गुनी नरेश

नरेश


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