अदालत ने डब्ल्यूएफआई के चुनाव के खिलाफ पहलवानों की याचिका पर केंद्र, महासंघ से जवाब मांगा

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अदालत ने डब्ल्यूएफआई के चुनाव के खिलाफ पहलवानों की याचिका पर केंद्र, महासंघ से जवाब मांगा

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  • Publish Date - March 4, 2024 / 05:07 PM IST,
    Updated On - March 4, 2024 / 05:07 PM IST

नयी दिल्ली, चार मार्च ( भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहलवान बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट , साक्षी मलिक और उनके पति सत्यव्रत कादियान की याचिका पर केंद्र और भारतीय कुश्ती महासंघ से जवाब मांगा है ।

पहलवानों ने दिसंबर 2023 में हुए महासंघ के चुनावों को अवैध घोषित करने की मांग की है ।

जस्टिस सचिन दत्ता ने केंद्र सरकार, डब्ल्यूएफआई और उसकी तदर्थ समिति को नोटिस जारी किये हैं । केंद्र सरकार के वकील अनिल सोनी को इस मामले में निर्देश लेने के लिये समय दिया गया है । मामले की अगली सुनवाई सात मार्च को होगी ।

इन पहलवानों ने पिछले साल डब्ल्यूएफआई के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सात महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के आरोप लगाकर प्रदर्शन किया था । पहलवानों के वकील राहुल मेहरा हैं जबकि डब्ल्यूएफआई की ओर से डी कृष्णन पैरवी कर रहे हैं ।

भाषा मोना नमिता

नमिता