अदालत ने डब्ल्यूएफआई के चुनाव के खिलाफ पहलवानों की याचिका पर केंद्र, महासंघ से जवाब मांगा

अदालत ने डब्ल्यूएफआई के चुनाव के खिलाफ पहलवानों की याचिका पर केंद्र, महासंघ से जवाब मांगा

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  • Publish Date - March 4, 2024 / 05:07 PM IST,
    Updated On - March 4, 2024 / 05:07 PM IST

नयी दिल्ली, चार मार्च ( भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहलवान बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट , साक्षी मलिक और उनके पति सत्यव्रत कादियान की याचिका पर केंद्र और भारतीय कुश्ती महासंघ से जवाब मांगा है ।

पहलवानों ने दिसंबर 2023 में हुए महासंघ के चुनावों को अवैध घोषित करने की मांग की है ।

जस्टिस सचिन दत्ता ने केंद्र सरकार, डब्ल्यूएफआई और उसकी तदर्थ समिति को नोटिस जारी किये हैं । केंद्र सरकार के वकील अनिल सोनी को इस मामले में निर्देश लेने के लिये समय दिया गया है । मामले की अगली सुनवाई सात मार्च को होगी ।

इन पहलवानों ने पिछले साल डब्ल्यूएफआई के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सात महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के आरोप लगाकर प्रदर्शन किया था । पहलवानों के वकील राहुल मेहरा हैं जबकि डब्ल्यूएफआई की ओर से डी कृष्णन पैरवी कर रहे हैं ।

भाषा मोना नमिता

नमिता