इलाहाबाद उच्च न्यायालय का नाम बदलकर प्रयागराज पर करने के आग्रह वाली याचिका खारिज

इलाहाबाद उच्च न्यायालय का नाम बदलकर प्रयागराज पर करने के आग्रह वाली याचिका खारिज

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  • Publish Date - September 23, 2020 / 02:08 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:07 PM IST

लखनऊ, 23 सितंबर (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने अदालत का नाम बदलकर प्रयागराज या उत्तर प्रदेश के नाम पर करने का आदेश देने के आग्रह वाली याचिका को सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश करार देते हुए निरस्त कर दिया।

न्यायमूर्ति पी.के. जायसवाल और न्यायमूर्ति डी.के. सिंह की पीठ ने हाल में यह आदेश स्थानीय अधिवक्ता अशोक पाण्डेय की याचिका पर सुनवायी करते हुए दिया।

याची ने अदालत में याचिका दायर कर कहा था कि चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने 16 अक्टूबर 2018 को इलाहाबाद जिले का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया है, लिहाजा उसी आधार पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय का नाम भी बदलकर प्रयागराज उच्च न्यायालय या उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय किया जाना चाहिये।

अदालत ने बुधवार को सार्वजनिक किये गये अपने आदेश में कहा कि नाम बदलना संविधान के मुताबिक विधानमंडल का अधिकार है, लिहाजा अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

पीठ ने अधिवक्ता अशोक पाण्डेय की याचिका को सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के मकसद से उठाया गया कदम करार दिया। हालांकि उसने याची पर किसी तरह का जुर्माना नहीं लगाया।

भाषा सं सलीम अर्पणा

अर्पणा