अनिल देशमुख ने उच्च न्यायालय से सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया

अनिल देशमुख ने उच्च न्यायालय से सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया

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  • Publish Date - May 3, 2021 / 06:53 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:46 PM IST

मुंबई, तीन मई (भाषा) महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भ्रष्टाचार के आरोपों में सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के अनुरोध वाली याचिका सोमवार को बंबई उच्च न्यायालय में दायर की।

देशमुख ने उनके खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश देने का भी अनुरोध किया।

न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति मनीष पिटाले की खंडपीठ याचिका पर इस सप्ताह सुनवाई कर सकती है।

सीबीआई ने 21 अप्रैल को भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत राकांपा नेता देशमुख के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

भाषा शफीक प्रशांत

प्रशांत