पूर्व मंत्री सिद्दीकी सहित कई BSP नेताओं की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज, BJP नेता की बेटी और परिवार के सदस्यों के खिलाफ की थी अपमानजनक टिप्‍पणी

पूर्व मंत्री सिद्दीकी सहित कई BSP नेताओं की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज, BJP नेता की बेटी और परिवार के सदस्यों के खिलाफ की थी अपमानजनक टिप्‍पणी

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  • Publish Date - November 20, 2020 / 03:36 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:29 PM IST

लखनऊ: सांसद-विधायक अदालत के न्यायाधीश पीके राय ने शुक्रवार को बहुजन समाज पार्टी के पूर्व नेता एवं पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी तथा अन्‍य बसपा नेताओं-पूर्व मंत्री राम अचल राजभर और मेवा लाल गौतम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने दो अन्‍य आरोपियों-नौशाद अली और अतहर सिंह राव की याचिका को भी खारिज कर दिया।

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वर्ष 2016 में भारतीय जनता पार्टी के नेता दयाशंकर सिंह की नाबाालिग बेटी और उनके परिवार की महिला सदस्‍यों के खिलाफ अपमानजनक टिप्‍पणी के मामले में इन लोगों ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी।

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न्यायाधीश ने आदेश पारित करते हुए कहा कि आरोपी फरार हैं। उच्‍च न्‍यायालय ने पहले ही अदालत को मुकदमे की कार्यवाही में तेजी लाने का निर्देश दिया है। ऐसी परिस्थिति में आरोपी अग्रिम जमानत के हक़दार नहीं हैं। अदालत ने 21 अक्‍टूबर, 2020 को इन लोगों को फरार घोषित किया था।

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