सहायक प्राध्यापकों को झटका, हाईकोर्ट ने नियुक्ति पर लगाई रोक, कुलपति को नोटिस भेज मांगा जवाब

सहायक प्राध्यापकों को झटका, हाईकोर्ट ने नियुक्ति पर लगाई रोक, कुलपति को नोटिस भेज मांगा जवाब

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  • Publish Date - September 18, 2019 / 02:46 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:40 PM IST

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति पर आगामी आदेश तक रोक लगा दिया है। हाईकोर्ट ने सचिव मानव संसाधन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, कुलपति समेत अन्य को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब तलब किया है। बता दें कि याचिकाकर्ता प्रियंका मंगवानी ने विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग में अनारक्षित वर्ग के सहायक अध्यापक के लिए आवेदन किया था। विश्वविद्यालय ने प्रियंका को 30 जुलाई को कॉल लेटर भेजा लेकिन यह लेटर शिक्षा विभाग के बजाय ईडब्ल्यूसी की ओर से जारी किया गया था।

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शिक्षा विभाग के बजाय अन्य विभाग से कॉल लेटर मिलने पर प्रियंका ने विश्वविद्यालय में आपत्ति दर्ज कराई। इससे पहले की विश्वविद्यालय आपत्तियों का जवाब देता, विश्वविद्यालय प्रशासन ने 9 अगस्त को 11 लोगों की सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति कर दी और रिजल्ट 13 अगस्त को जारी कर दिया।

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इस नियम विरुद्ध नियुक्ति के खिलाफ प्रियंका ने आरटीआई से जानकारी निकाली। जिसमें पता लगा कि श्रद्धा सिंह जिसे 49.5 प्रतिशत अंक मिले थे उसकी नियुक्ति शिक्षा विभाग के अनारक्षित कोटे में कर दी गई है। जबकि प्रियंका के 51% अंक है जिसके बाद प्रियंका ने मामले पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

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