Employer in Husband-Wife Disputes || Image Source- IBC24 Archive
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी अलग रह रही पत्नी पायल अब्दुल्ला को आपसी सहमति से तलाक की मंजूरी दे दी। (Omar Abdullah and Payal Abdullah Divorce Granted) अदालत को बताया गया कि दोनों पक्षों ने मध्यस्थता के जरिए अपने तलाक संबंधी विवाद का समाधान कर लिया है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद-142 के तहत विवाह समाप्त करने की संयुक्त अर्जी दाखिल की है।
Senior Advocate @KapilSibal informs #SupremeCourt that J&K Chief Minister @OmarAbdullah and estranged wife Payal Abdullah have embraced “freedom”.
“All settled, Article 142 filed, mylords may grant divorce,” Sibal tells the Court.
Omar filed a divorce petition arguing that his… pic.twitter.com/QxhlwWQX8Z
— Live Law (@LiveLawIndia) July 31, 2026
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न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ के सामने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो चुका है। उन्होंने कहा, “दोनों ने अब आजादी को स्वीकार कर लिया है। अनुच्छेद-142 के तहत आवेदन दाखिल किया जा चुका है, कृपया तलाक की मंजूरी दी जाए।” अदालत ने कहा कि समझौते को अपने आदेश का हिस्सा बनाते हुए मामले का निपटारा किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि तलाक की संयुक्त अर्जी 22 जुलाई को दाखिल की गई थी। साथ ही दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ लंबित सभी मामलों को वापस लेने पर भी सहमति जताई है। (Omar Abdullah and Payal Abdullah Divorce Granted) अदालत ने कहा कि इस सहमति को भी आदेश में शामिल किया जाएगा।
उमर अब्दुल्ला ने पहले ‘क्रूरता और परित्याग’ के आधार पर तलाक की मांग की थी। हालांकि, 2016 में फैमिली कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद दिसंबर 2023 में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता केंद्र भेजा, जहां दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया।
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उमर अब्दुल्ला और पायल अब्दुल्ला की शादी 1 सितंबर 1994 को हुई थी। दोनों 2009 से अलग रह रहे थे और उनके दो बेटे हैं। (Omar Abdullah and Payal Abdullah Divorce Granted) इससे पहले, अगस्त 2023 में दिल्ली हाईकोर्ट ने भरण-पोषण के तहत उमर अब्दुल्ला को पायल अब्दुल्ला को 1.5 लाख रुपये प्रति माह तथा दोनों बेटों की शिक्षा के लिए 60-60 हजार रुपये प्रति माह देने का निर्देश भी दिया था।
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