रायपुर। DMF के अध्यक्ष को लेकर केंद्र और राज्य के बीच टकराव की स्थिति नजर आ रही है… एक ओर जहां केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को आदेश जारी कर कहा है कि डीएमएफ के अध्यक्ष कलेक्टर होंगे तो वहीं छत्तीसगढ़ सरकार के विधि मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा है कि डीएमएफ का गठन करने के लिए नियम बनाने का पूरा अधिकार केंद्रीय अधिनियम द्वारा राज्य सरकारों को दिया गया है… और इसी नियम के तहत छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार द्वारा डीएमएफ के अध्यक्ष प्रभारी मंत्री और सदस्य के रूप में विधायकों को बनाया गया है।
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मंत्री अकबर ने कहा है कि केंद्र का नियम समझ से परे है.. उन्होंने कहा कि धारा 9बी की उपधारा 3 में केंद्र सरकार को जो शक्तियां प्रदान की गई हैं वह इस बारे में है कि डीएम द्वारा फंड की संरचना और उसके उपयोग के संबंध में राज्य सरकार को निर्देश जारी करें…ना कि डीएमएफ के गठन के बारे मेंं।
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