बिना मर्जी व्हाट्सएप पर लोगों को जोड़ा तो आईटी एक्ट के तहत होगी कार्रवाई,आचार संहिता के दायरे में भी

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बिना मर्जी व्हाट्सएप पर लोगों को जोड़ा तो आईटी एक्ट के तहत होगी कार्रवाई,आचार संहिता के दायरे में भी

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  • Publish Date - October 21, 2018 / 03:51 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:16 PM IST

रायपुर। बिना मर्जी व्हाट्सएप पर लोगों को जोड़ने पर आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। साथ ही, अगर संबंधित व्हाट्सएप ग्रुप राजनीति से प्रेरित हो तो एडमिन पर विधानसभा चुनाव के लिए जारी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी माना जाएगा।

हाल ही में रायपुर के संदीप श्रीवास नामक व्यक्ति ने चेंजबदलाव नामक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और कई प्रशासनिक अधिकारियों को बिना अनुमति लिए जोड़ दिया। उस व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्प्ले पिक्चर में  में एक राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह लगा था।

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इसकी जानकारी जब रायपुर एसएसपी को मिली तो उन्होंने जिला निर्वाचन कार्यालय में इसकी शिकायत की। इस शिकायत के आधार पर जिला निर्वाचन कार्यालय के नोडल अधिकारी ने रायपुर निवासी संदीप श्रीवास को नोटिस भेजकर इसका जवाब मांगा है।

वेब डेस्क, IBC24