पंचायत विभाग के नए राजपत्र में समतुल्य वेतनमान का उल्लेख नहीं, ननि शिक्षक संघ ने की मांग

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पंचायत विभाग के नए राजपत्र में समतुल्य वेतनमान का उल्लेख नहीं, ननि शिक्षक संघ ने की मांग

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  • Publish Date - August 12, 2018 / 08:12 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:16 PM IST

रायपुर। छत्तीसगढ़ पंचायत नगरीय निकाय शिक्षक संघ ने कहा है कि पंचायत विभाग के राजपत्र 2018 व शिक्षा विभाग संविलियन आदेश में विरोधाभास है। संघ के प्रदेश मीडिया प्रभारी विवेक दुबे ने कहा है कि जहां एक तरफ शिक्षा सचिव के जारी संविलियन आदेश में आगामी संविलियन जुलाई 2019 व क्रमशः 6 माह बाद अतः जुलाई व जनवरी में संविलियन कियेएजाने का प्रावधान किया गया है। जबकि पंचायत विभाग द्वारा राजपत्र 2018 में 8 वर्ष पूर्ण करने पर शिक्षा विभाग में संविलियन का उल्लेख है।

उन्होंने कहा कि पंचायत विभाग ने अपने नवीन राजपत्र 2018 में प्राप्त वेतनमान व 7 वर्ष पूर्ण होने पर समयमान वेतनमान का ही प्रावधान किया है। इसलिए अब समतुल्य (पुनरीक्षित) नहीं दिया जाएगा, तब जुलाई 2018 में 08 वर्ष पूर्ण करने वालो को आगामी एक वर्ष तक समयमान का ही वेतन प्राप्त होता रहेगा, जिससे उन्हें करीब 10 हजार का प्रति माह नुकसान होगा। इसी तरह जनवरी 2020 में 08 वर्ष पूर्ण करने वालो को 6 माह बाद संविलियन का लाभ प्राप्त होगा, इसलिए 06 माह तक आर्थिक नुकसान होगा।

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संघ ने मांग की है कि शिक्षा विभाग को पंचायत विभाग के राजपत्र के आधार पर 8 वर्ष पूर्ण होते ही संविलियन का लाभ देने का शिक्षा विभाग के राजपत्र में प्रावधान किया जाए।

वेब डेस्क, IBC24