मिलावट के खिलाफ अदालत भी सख्त, नामी होटल के मालिक और मैनेजर को एक साल की कैद और जुर्माना

मिलावट के खिलाफ अदालत भी सख्त, नामी होटल के मालिक और मैनेजर को एक साल की कैद और जुर्माना

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  • Publish Date - October 19, 2019 / 03:20 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:36 PM IST

जबलपुर। मिलावटी और दूषित खाद्य सामग्री रखने के मामले में जबलपुर जिला अदालत ने शहर की एक नामी होटल के मालिक और मैनेजर को कड़ी सजा सुनाई है। जिला अदालत ने मिलावट से जुड़े मामले पर फैसला सुनाते हुए जबलपुर की प्रेस्टीज प्रिंसेस होटल के मालिक पराग अधोलिया और मैनेजर सुरजीत नंदी को एक-एक साल कैद की सज़ा सुनाई है। अदालत ने प्रेस्टीज प्रिंसेस होटल के मालिक और मैनेजर पर 5-5 हज़ार रुपयों का जुर्माना भी ठोंका है।

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जिला अदालत ने ये सज़ा 8 साल पुराने एक मामले पर फैसला देते हुए सुनाई है। दरअसल जिले के खाद्य विभाग ने 17 जून 2011 को शहर के नागरथ चौक पर स्थित प्रेस्टीज प्रिंसेस होटल में छापामार कार्यवाई की थी। खाद्य विभाग की टीम ने होटल से मिलावटी और दूषित नूडल्स के सैंपल जब्त किए थे। सैंपल फेल होने पर विभाग ने जिला अदालत में केस दायर किया था जिस पर अब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। जिला अदालत प्रेस्टीज प्रिंसेस होटल के मालिक और मैनेजर को दोषी पाकर उन्हें सजा सुनाते हुए मिलावट के खिलाफ एक कड़ा संदेश दिया है।

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बता दें कि मध्यप्रदेश में मिलावट के खिलाफ सरकार भी सख्त कदम उठा रही है, आज ही सीएम ने मिलावटखोरों को समाज का दुश्मन बताते हुए कठोर कार्रवाई की बात कही है। सीएम कमलनाथ ने कहा कि कार्रवाई जारी रहेगी और कोई कितना भी बड़ा हो उसे बख्शा नही जाएगा।

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