संविदा महिला कर्मचारियों को भो मिलेगा 180 दिनों का मातृत्व अवकाश, हाईकोर्ट का निर्देश

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संविदा महिला कर्मचारियों को भो मिलेगा 180 दिनों का मातृत्व अवकाश, हाईकोर्ट का निर्देश

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  • Publish Date - October 6, 2018 / 07:32 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:06 PM IST

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने संविदा के आधार पर नियुक्त महिला कर्मचारियों को भी 180 दिनों का मातृत्व अवकाश देने सभी विभागों में सर्कूलर जारी करने का निर्देश दिया है| 15 दिन पहले जारी किए गए आदेश के बाद भी अधिकारी 90 दिन से ज्यादा का मातृत्व अवकाश नहीं दे रहे थे।

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केवल नियमित कर्मचारियों को ही 180 दिनों का मातृत्व अवकाश मिल रहा था। मामले पर कोर्ट ने 15 दिन पहले कहा था कि संविदा के आधार पर नियुक्त महिला कर्मचारियों को भी 180 दिनों का मातृत्व अवकाश मिलने का हक है। 

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रायपुर की देवश्री बंधे नाम की संविदा महिला कर्मी ने मातृत्व अवकाश के लिए आवेदन दिया तब अधिकारियों ने उन्हें केवल 90 दिनों का अवकाश ही प्रदान किया। जब उन्होंने 90 दिन और अवकाश मांगा तो अधिकारियों ने उन्हें साफ मना कर दिया। जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई।

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याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा नियमित कर्मचारियों की तरह ही संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारियों को भी 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिलना चाहिए। कोर्ट ने मामले में शासन को सभी विभागों में इस संबंध में सर्कुलर जारी करने का निर्देश दिया है। ताकि इस नियम को जमीनी स्तर पर लागू किया जा सके।

 

वेब डेस्क, IBC24