व्यापम की सब इंजीनियर परीक्षा मामले में हाईकोर्ट का आदेश, विशेषज्ञों की कमेटी गठित कर जारी करें नई मेरिट लिस्ट..जानिए पूरा मामला

व्यापम की सब इंजीनियर परीक्षा मामले में हाईकोर्ट का आदेश, विशेषज्ञों की कमेटी गठित कर जारी करें नई मेरिट लिस्ट..जानिए पूरा मामला

  •  
  • Publish Date - September 12, 2019 / 01:41 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:05 PM IST

बिलासपुर। व्यापम द्वारा 2018 में सब इंजीनियर परीक्षा मामले पर आज हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया । कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मामले पर प्रश्नों के विशेषज्ञों की कमेटी गठित की जाए और नई मेरिट लिस्ट जारी की जाए।

read more: मंतूराम ने कहा 16​ सितंबर को दूंगा वाइस सैंपल, डॉ रमन सिंह भी अपने दामाद को वाइस सैंपल देने भेजे

बता दें कि याचिकाकर्ता दुष्यंत ने 2018 में व्यापम द्वारा आयोजित सब इंजीनियर की परीक्षा दी थी। जिसके बाद व्यापमं ने मॉडल आंसर जारी किए थे। मॉडल आंसर के 6 प्रश्नों पर दुष्यंत ने आपत्ति दर्ज कराई थी। 6 प्रश्नों में से केवल एक ही प्रश्न पर व्यापम ने संज्ञान लिया और फाइनल मॉडल आंसर जारी कर दिया।

read more: यातायात नियमों के राडार में आए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, कहा- नियम के अनुसार भरेंगे चालान

फाइनल मॉडल आंसर में 10 प्रश्नों को हटा दिया गया 15 प्रश्नों को बदल दिया गया और 05 प्रश्नों को पहले के जैसा ही जारी कर दिया। व्यापम के इस फैसले से आहत होकर दुष्यंत ने इन 30 प्रश्नों को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई जस्टिस कोशी द्वारा की गई।

<iframe width=”658″ height=”370″ src=”https://www.youtube.com/embed/uP6VKI6ZKUA” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>