शादियों में शरीक होने वाले लोगों के लिए कोविड-19 जांच अनिवार्य, इस प्रदेश में जिला कलेक्टर ने जारी किया आदेश

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शादियों में शरीक होने वाले लोगों के लिए कोविड-19 जांच अनिवार्य, इस प्रदेश में जिला कलेक्टर ने जारी किया आदेश

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  • Publish Date - June 23, 2021 / 03:06 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:29 PM IST

औरंगाबाद, 23 जून (भाषा) महाराष्ट्र के बीड़ जिले के प्रशासन ने शादियों में शरीक होने वाले लोगों के लिये कोविड-19 जांच रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया है। साथ ही समारोह स्थल पर केवल 50 लोगों के एकत्र होने की अनुमति होगी। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। बीड़ के जिला कलेक्टर रविन्द्र जगताप ने शादियों के संबंध में एक नए आदेश में कहा कि प्रशासन ने पाबंदियों के बावजूद शादी समारोहों में भीड़ देखी है। नए निर्देशों के अनुसार समारोह स्थल की अग्रिम बुकिंग और समारोह के लिये अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है।

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बयान में कहा गया है कि आयोजक और विवाह स्थलों के मालिक एक दिन में केवल एक शादी समारोह की मेजबानी कर सकते हैं। इसके अलावा पुलिस को समारोह में शामिल होने वाले 50 लोगों के संपर्क विवरण लेने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि उनकी आरटी-पीसीआर तथा एंटीजेन जांच रिपोर्ट नेगेटिव हों। उन्होंने कहा कि अगले आदेश तक बीड़ में घर में समारोह आयोजित करने के लिये पुलिस की अनुमति लेने की आवश्यकता होगी।

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आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार जिले में संक्रमण की दर फिलहाल 7.11 प्रतिशत जबकि ऑक्सीजन वाले बिस्तरों पर मरीजों की मौजूदगी की दर 11.97 प्रतिशत है।