नान में फंसे टुटेजा ने जमानत के लिए लगाई हाईकोर्ट में अर्जी, सुनवाई 3 हफ्ते बाद

नान में फंसे टुटेजा ने जमानत के लिए लगाई हाईकोर्ट में अर्जी, सुनवाई 3 हफ्ते बाद

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  • Publish Date - January 12, 2019 / 11:03 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:29 PM IST

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नान घोटाले के आरोपी आईएएस अनिल टुटेजा ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए तीन सप्ताह बाद का समय दिया है।

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ज्ञात हो कि आईएएस अधिकारी और नान के तत्कालीन एमडी अनिल टुटेजा के खिलाफ एसीबी ने एफआईआर दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया। उन्होंने नई सरकार के मुखिया को पत्र लिखकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की थी। उन्होंने आवेदन में कहा था कि साल 2014 के बाद की अवधि की ही जांच की गई है। इसके पूर्व की अनियमितता को जांच में शामिल नहीं किया गया है। इसी तरह उन्होंने कई और बिंदु बताए थे। नान घोटाले की चार्जशीट में आईएएस डॉ आलोक शुक्ला का भी नाम हैं। जिसके बाद राज्य सरकार ने नान घोटाले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। कोर्ट ने इस मसले में पूरक चालान प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी है।

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एसआईटी को तीन माह में जांच पूरी करने का समय दिया गया है। ऐसे में अनिल टुटेजा ने गिरफ्तारी की संभावना को देखते हुए हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई है।