छत्तीसगढ़ के विवादित आईपीएस पवन देव के विवाद पर सही कार्यवाही नहीं होने का मामला सामने आया था जिस पर महिला आरक्षक ने आरोप लगाया था की उन्होंने मोबाइल पर कॉल कर आधी रात को अपने बंगले पर बुलवाने और अभद्रता करने की कोशिश की। और रिपोर्ट दर्ज कराने पर भी उचित कार्यवाही नहीं हो रही है।
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इस मामले में एडीजी पवन देव के खिलाफ आंतरिक जांच कमेटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं होने के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर गुरुवार को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई. जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और संजय अग्रवाल की युगल पीठ ने सुनवाई करते हुए गृह सचिव, डीजीपी छत्तीसगढ़ और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है.
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कोर्ट ने नोटिस जारी कर पूछा है कि आंतरिक जांच कमेटी की रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है, वो कोर्ट को बताएं. इसके लिए 2 सप्ताह की मोहलत कोर्ट ने दी है.